चित्तौड़गढ़

फर्जी मेल आईडी मामले में आरोपी ठक्कर की जमानत अर्जी खारिज

सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता के नाम से फर्जी मेल आईडी जनरेट कर सड़क हस्तांतरण की फर्जी तरीके से स्वीकृति जारी करने के आरोपी पत्रकार नरेश ठक्कर की जमानत अर्जी सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय क्रमांक एक ने खारिज कर दी।

चित्तौड़गढ़Sep 20, 2021 / 09:58 pm

jitender saran

फर्जी मेल आईडी मामले में आरोपी ठक्कर की जमानत अर्जी खारिज

चित्तौडग़ढ़
सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता के नाम से फर्जी मेल आईडी जनरेट कर सड़क हस्तांतरण की फर्जी तरीके से स्वीकृति जारी करने के आरोपी पत्रकार नरेश ठक्कर की जमानत अर्जी सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय क्रमांक एक ने खारिज कर दी।
कोतवाली पुलिस ने मुख्य अभियंता संजीव माथुर के नाम से फर्जी मेल आईडी जनरेट कर उस पर विजन कॉलेज से बोजुंदा तक की सड़क को नगर विकास न्यास में हस्तांतरित करने की फर्जी स्वीकृति जारी करने के मामले में विभाग के अधिशासी अभियंता चेतन पंवार की ओर से दर्ज कराई रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद आरोपी नरेश ठक्कर को गिरफ्तार किया था, जिसे बाद में न्यायालय ने जेल भिजवा दिया था। आरोपी की ओर से अपर जिला एवं सत्र न्यायालय क्रमांक एक चित्तौडग़ढ़ में जमानत के लिए आवेदन पेश किया गया। अपर लोक अभियोजक अनिल बोहरा ने तर्क दिया कि आरोपी ने गंभीर अपराध कारित किया है और उसके खिलाफ और भी कई मामले हैं। बोहरा ने तर्क दिया कि आरोपी पहले भी हिस्ट्रीशीटर रहा है। पीठासीन अधिकारी ने उभय पक्षों को सुनने के बाद आरोपी नरेश ठक्कर की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जबकि उसके सहयोगी उमेश अजमेरा की जमानत अर्जी मंजूर कर ली।
गौरतलब है कि इससे पहले जिला एवं सत्र न्यायालय से कार चोरी के मामले में ठक्कर की जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। जबकि निम्बाहेड़ा से एक अन्य कार चुराने के मामले में भी अधीनस्थ न्यायालय से जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है।
Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.