चिकित्सक के प्रतिनियुक्ति आदेश पर रोक, सीएमएचओ सहित कइयों को नोटिस
उच्च न्यायालय ने प्रतिनियुक्ति के मामले में एक याचिका की सुनवाई करते हुए चिकित्सक के प्रतिनियुक्ति आदेश पर रोक लगाते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौडग़ढ़ सहित कइयों को नोटिस जारी कर छह सप्ताह में जवाब मांगा है।

चित्तौडग़ढ़
याचिका कर्ता के अधिवक्ता मनीष पितलिया ने बताया कि डॉ. सत्यनारायण सुथार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बोहेड़ा में सीनियर मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थापित है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौडग़ढ़ ने प्रार्थी को चिकित्सा व्यवस्थार्थ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डूंगला में प्रतिनियुक्ति पर लगा दिया। इस आदेश के खिलाफ डॉ. सुथान ने उच्च न्यायालय जोधपुर में याचिका पेश कर बताया कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी इस तरह से प्रतिनियुक्ति करने के लिए सक्षम नहीं है। आदेश जारी करने से पहले राज्य सरकार से अनुमति लेना आवश्यक होता है। यात्रिका में बताया गया कि पहले भी अन्य व्यक्ति को चिकित्सा व्यवस्थार्थ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डंूगला में लगाया था, लेकिन बाद में इस आदेश को निरस्त कर प्रार्थी की प्रतिनियुक्ति वहां कर दी गई। चिकित्सा व्यवस्था की आड़ में प्रार्थी को मूल पदस्थापन स्थल से हटाया गया, जो कि गलत है। न्यायालय ने प्रतिनियुक्ति आदेश पर रोक लगाते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौडग़ढ़, खण्ड मुख्य चिकित्साधिकारी बड़ीसादड़ी को कारण बताओ नोटिस जारी कर छह सप्ताह में जवाब तलब किया है।
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