scriptकलक्टर के आदेश पर भी नहीं दी सूचना | Information was not given even on the order of the collector | Patrika News

कलक्टर के आदेश पर भी नहीं दी सूचना

locationचित्तौड़गढ़Published: Dec 19, 2020 11:27:17 pm

Submitted by:

Avinash Chaturvedi

चित्तौडग़ढ़ . सूचना के अधिकार तहत सूचनाएं उपलब्ध करवाने को लेकर आकोला निवासी एक आवेदक पिछले करीब एक वर्ष से ग्राम पंचायत से लेकर जिला कलक्टर कार्यालय के चक्कर लगा चुका है लेकिन अब तक उसको सूचनाएं नहीं मिली है।

कलक्टर के आदेश पर भी नहीं दी सूचना

कलक्टर के आदेश पर भी नहीं दी सूचना

चित्तौडग़ढ़ . सूचना के अधिकार तहत सूचनाएं उपलब्ध करवाने को लेकर आकोला निवासी एक आवेदक पिछले करीब एक वर्ष से ग्राम पंचायत से लेकर जिला कलक्टर कार्यालय के चक्कर लगा चुका है लेकिन अब तक उसको सूचनाएं नहीं मिली है।
आकोला ग्राम पंचायत निवासी शिवलाल माली ने इस वर्ष की 15 जनवरी 2020 को आकोला ग्राम में आवेदन कर ग्राम पंचायत आकोला से तीन सूचनाओं को नियमानुसार शुल्क लेकर उनकी छाया प्रति उपलब्ध कराने के लिए आवेदन किया था। गौरतलब है ग्राम पंचायत आकोला उसकी दुकानों को तीन-तीन वर्षों में प्रति माह देने वाले किराए की बोली लगा कर सबसे उच्चतम किराए देने वाले व्यक्ति को निर्धारित अमानत राशी पर तीन वर्षों के लिए आवंटन करती है। इसके अलावा ग्राम पंचायत प्रति वर्ष किराया राशि में दस प्रतिशत बढ़ोतरी भी करता है।
ये सूचनाएं मांगी
आवेदक माली ने ग्राम पंचायत की सभी निजी दुकानों के निर्माण से लेकर दिसम्बर 2019 तक ग्राम पंचायत की दुकानों की बोली लगा कर दुकान लेने किरायेदार के नाम, उसके द्वारा किराए कि बोली की राशि व उनके द्वारा कितना किराया जमा कराया गया है उनकी मय रसीद की छाया प्रति मांगी थी।
दूसरी सूचना में ग्राम पंचायत की दुकानों के सभी डिफाल्टर दुकानदारों के नाम मय उनकी बकाया किराए की राशि की सूची मांगी है।
तीसरी सूचना में ग्राम पंचायत आकोला द्वारा लगाई तक सभी निर्मित दुकानों की प्रथम किराए की बोली से लेकर दिसम्बर 2019 तक प्राप्त आय.व्यय का ब्यौरा मांगा है।
ग्राम पंचायत ने नहीं उपलब्ध कराई सूचनाएं
ग्राम पंचायत में आवेदन करने के एक माह बाद भी ग्राम पंचायत द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर आवेदक ने प्रथम अपील अधिकारी भूपालसागर पंचायत समिति विकास अधिकारी के समक्ष की। इसके बाद विकास अधिकारी भूपालसागर ने आकोला ग्राम पंचायत को निर्देश देकर उक्त सूचनाएं आवेदक को उपलब्ध कराने को कहा लेकिन ग्राम पंचायत आकोला द्वारा कहा गया कि आवेदक ने ग्राम पंचायत में आवेदन नहीं कर सरपंच को आवेदन दिया है जो आवेदन ग्राम पंचायत को नहीं मिला है। इस पर आवेदक ने कहा कि उसने तो रजिस्टर्ड एडी द्वारा लोक सूचना अधिकारी आकोला को पत्र भिजवाया था। इसके बाद 12 मार्च 2020 को फिर से आवेदक ने विकास अधिकारी भूपालसागर को आवेदन कर सूचनाएं उपलब्ध कराने की मांग करने पर उन्होंने ग्राम पंचायत आकोला को 18 मार्च 2020 को एक पत्र लिख कर आवेदक को सूचनाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे।
इस पर ग्राम पंचायत आकोला ने 18 अप्रेल 2020 को उसे डाक से एक पत्र भेजा जिसमें लिखा गया कि आवेदक द्वारा मांगी गई सूचनाएं अति श्रम साध्य एवं अस्पष्ट है इसलिए कार्यालय समय में आकर उसके द्वारा मांगी गई सूचनाओं अवलोकन कर सूचना को चिन्हित करने के बारे में लिखा हुआ था लेकिन उक्त पत्र से आवेदक असन्तुष्ट था क्यों कि उसने तो तीन तरह की जानकारी की छाया प्रति नियमानुसार शुल्क लेकर उपलब्ध कराने की मांग की थी।
आवेदक ने 27 अप्रेल को फिर विकास अधिकारी को स्वयं उपस्थित होकर पत्र देकर उसके द्वारा मांगी गई सूचनाओं को उपलब्ध कराने की मांग की। इस पर विकास अधिकारी ने ग्राम पंचायत आकोला को निर्देश देकर आवेदक द्वारा मांगी गई सूचनाओं को अतिशीघ्र उपलब्ध करा कर उनको सूचना देने के निर्देश दिए थे। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा फिर से 29 अप्रेल को आवेदक को पत्र लिख कर कहा कि उक्त सूचना अति श्रम साध्य व अस्पष्ट होने की वजह से आवेदक को ग्राम पंचायत में उपस्थित होकर सूचनाओं को चिन्हित करने को कहा।
आवेदक उक्त सूचनाओं के बारे राज्य सूचना पोर्टल पर भी दो बार आवेदन कर चुका है। आवेदक द्वारा गत 26अक्टूबर 2020 को जिला कलक्टर के समक्ष भी उपस्थित होकर सूचनाओं को उपलब्ध कराने की मांग की लेकिन उनके द्वारा दिए गए निर्देश को भी ग्राम पंचायत द्वारा अनदेखी कर आवेदनकर्ता को अब तक सूचनाओं को उपलब्ध नहीं कराया गया है।
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