scriptहत्या के एक आरोपी को आजीवन व नौ को तीन-तीन वर्ष का कारावास | Life imprisonment for one accused and three years imprisonment for nin | Patrika News

हत्या के एक आरोपी को आजीवन व नौ को तीन-तीन वर्ष का कारावास

locationचित्तौड़गढ़Published: Aug 19, 2019 10:01:22 pm

Submitted by:

jitender saran

अपर जिला एवं सेशन न्यायालय क्रमांक दो ने हत्या के एक मामले में सोमवार को अपने निर्णय में एक आरोपी को आजीवन कारावास व नौ को तीन-तीन वर्ष कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

-अपर जिला एवं सेशन न्यायालय क्रमांक दो का फैसला
-आर्थिक दण्ड से भी किया दण्डित
चित्तौडग़ढ़
अपर जिला एवं सेशन न्यायालय क्रमांक दो ने हत्या के एक मामले में सोमवार को अपने निर्णय में एक आरोपी को आजीवन कारावास व नौ को तीन-तीन वर्ष कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
अपर लोक अभियोजक अब्दुल सतार ने बताया कि २९ जून २०१४ को बेगूं थानान्तर्गत भोजपुर की झोंपडिय़ां निवासी मोहनलाल पुत्र चुन्नीलाल गुर्जर ने पारसोली थाने में रिपोर्ट दी कि वह २८ जून २०१४ को वह अपने मामा नानालाल पुत्र देवी गुर्जर के बुलाने पर पारसोली थाना क्षेत्र के अनन्तपुरा गांव गया था। नानालाल के परिवार का एक युवक कल्याण अनन्तपुरा निवासी एक युवक की पत्नी को भगा ले गया था। इस मामले को सुलझाने के लिए नानालाल के घर पर बैठक रखी गई। नानालाल ने भी अपने कुछ रिश्तेदारों को अपने घर बुला लिया था। २८ जून की रात को दूसरे पक्ष के लोग बंदूक, तलावरें और लाठियां लेकर नानालाल के घर पहुंचे और वहां ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। इस दौरान गोली लगने से झोंपडिय़ां काटूंदा निवासी देराम पुत्र अमरचंद गुर्जर की मौत हो गई। जबकि अनोपपुरा निवासी सोहनलाल पुत्र रामचन्द्र गुर्जर, बानोड़ा निवासी सोहनलाल पुत्र हीरालाल गुर्जर, काटूंदा निवासी श्यामलाल पुत्र अमरचंद गुर्जर, बानोड़ा निवासी भैरूलाल पुत्र काना गुर्जर, अनोपुरा का नानूराम पुत्र देवीलाल गुर्जर, बानोड़ा निवासी विजयराम पुत्र हीरा गुर्जर व किशन पुत्र काना गुर्जर आदि घायल हो गए थे। पुलिस ने हत्या सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर कुल तेरह आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किए। पीठासीन अधिकारी संजय भटनागर ने उभय पक्षों को सुनने के बाद हत्या का दोषी करार देते हुए आरोपी काटूंदा मोड़ निवासी नन्दलाल उर्फ नन्दा पुत्र किशोर गुर्जर को आजीवन कारावास व तीस हजार रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया।
इन्हें तीन-तीन वर्ष का कारावास
पीठासीन अधिकारी ने विभिन्न धाराओं में दोषी करार देते हुए अनन्तपुरा निवासी हीरालाल पुत्र उदा गुर्जर, नवलराम उर्फ नोला पुत्र हीरालाल गुर्जर, भोजराज उर्फ भोजा पुत्र उगमा गुर्जर, अमरा उर्फ अमरचंद को तीन-तीन वर्ष कारावास व १७-१७ हजार रूपए अर्थदण्ड, शंभूलाल पुत्र भोजराज गुर्जर को तीन वर्ष कारावास व १८ हजार रूपए अर्थदण्ड, चरछा निवासी सुरेश पुत्र घीसा गुर्जर को तीन वर्ष कारावास व २५ हजार रूपए अर्थदण्ड, काना उर्फ हरदेव को तीन वर्ष कारावास व १० हजार रूपए अर्थदण्ड, गोपालपुरा निवासी किशन पुत्र भुवाना उर्फ भोना व अनन्तपुरा निवासी देवकिशन पुत्र हीरालाल गुर्जर को तीन-तीन वर्ष कारावास व २२-२२ हजार रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
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