स्टॉक में अंतर सहित कई खामियां मिली, लाइसेंस निलंबित
चित्तौड़गढ़Published: Oct 23, 2021 10:45:02 pm
जिले के मंलवाड़ में एक उर्वरक विक्रेता के यहां जांच के दौरान स्टॉक में अंतर सहित कई तरह की खामियां मिलने पर उप निदेशक कृषि विस्तार ने विक्रेता का अनुज्ञा-पत्र निलंबित कर दिया है।
चित्तौडग़ढ़
जिले के मंलवाड़ में एक उर्वरक विक्रेता के यहां जांच के दौरान स्टॉक में अंतर सहित कई तरह की खामियां मिलने पर उप निदेशक कृषि विस्तार ने विक्रेता का अनुज्ञा-पत्र निलंबित कर दिया है।
जानकारी के अनुसार सहायक निदेशक कृषि विस्तार ज्योति प्रकाश सिरोया, कृषि अधिकारी अंशु चौधरी ने मंगलवाड़ स्थित निहाल फर्टिलाइजर्स का निरीक्षण किया। इस दौरान फर्म का बोर्ड, मूल्य सूची, स्टॉक सूची प्रदर्शित नहीं पाई गई। स्टॉक रजिस्टर व बिल बुक भी संधारित नहीं की जा रही थी। उर्वरक का भण्डारण व व्यापार किया जा रहा था, लेकिन उर्वरक अनुज्ञा पत्र को प्रदर्शित किया हुआ नहीं था। उर्वरक अनुज्ञा पत्र का अवलोकन करने पर पाया गया कि अनुज्ञा पत्र में अनुमत कंपनियों के अलावा अन्य कंपनियों के उर्वरक का भण्डारण कर व्यापार किया जा रहा था। रबी २०२१-२२ के लिए किसानों को आवश्यकतानुसार उर्वरक सुगमता से उपलब्ध हो, इसके लिए पॉश मशीन व वास्तविक स्टॉक में अन्तर नहीं होने पर ही जिले को रबी २०२१-२२ के लिए उर्वरकों का आवंटन किया जाता है। जबकि इस फर्म पर निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उर्वरकों के पॉश मशीन व वास्तविक स्टॉक में काफी अंतर था। निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उप निदेशक कृषि विस्तार डॉ. शंकरलाल जाट ने अग्रिम आदेश तक फर्म का अनुज्ञा पत्र निलंबित कर दिया है। फर्म के संचालक से तीन दिन में मय रिकार्ड स्पष्टीकरण मांगा गया है। अन्यथा अनुज्ञा पत्र निरस्त करने की कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी गई है।