इस संशोधन के बाद वाहन क्रय करने वाला कहीं भी किसी भी डीलर से वाहन क्रय करने के बाद वाहन मालिक जिस जिले में पंजीयन करवाना चाहता हे वहां पर ही उस जिले के कोड का चुनाव कर पंजीयन करवा सकता है। इसके लिए उस जिले की आधार कार्ड होना चाहिए।
अन्य राज्यों के लिए जरूरी होगी टीआरसी
प्रदेश में क्रय किए गए वाहनों को पंजीयन प्रदेश के किसी भी जिले में कराया जा सकेगा लेकिन अन्य राज्यों से क्रय किए गए वाहनों के पंजीयन के लिए टीआरसी यानि अस्थाई पंजीयन प्रमाण पत्र जरूरी होगा।
पंजीयन से पूर्व नहीं दे सकेंगे वाहन
नए नियमों में अब वाहन डीलर किसी भी वाहन के पंजीयन से पूर्व वाहन क्रय करने वाले को वाहन नहीं सौंप सकेंगे।अगर कोई डीलर पंजीयन से पूर्व वाहन सौंपता है तो वह अपराध की श्रेणी में माना जाएगा।
मनीष शर्मा, जिला परिवहन अधिकारी चित्तौडग़ढ़़