इधर नगर परिषद आयुक्त रिंकल गुप्ता ने बताया कि ज्ञापन में पट्टे देने की तैयारी के जो आरोप लगाए गए है, वह सब झूठे आरोप है। उन्होंने बताया कि कॉलोनाइजर ने पट्टे प्राप्त करने के लिए नगर परिषद में कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और नगर परिषद के स्तर पर भी ऐसा कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है। उन्होंने बताया कि रोशनलाल संचेती पुत्र भैरूलाल संचेती के नाम से राजस्व ग्राम मीठाराम जी का खेड़ा में 36181.22 वर्ग गज का पट्टा वर्ष 2011 में जारी किया गया था। स्वीकृत नक्शे में 18615 वर्ग फीट भूमि को वरिष्ठ नगर नियोजक ने आरक्षित दर्शाया था। रोशनलाल संचेती ने आरक्षित भूमि का पट्टे के लिए 16 जून 2015 को आवेदन प्रस्तुत किया था और विद्युत हाईटेंशन लाइन हटाने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। इनके आवेदन पर वरिष्ठ नगर नियोजन विभाग उदयपुर को संशोधन के लिए नक्शे प्रस्तुत किए गए, इसके बाद कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक के पत्र क्रमांक यूडीआर/ 1628/सीटीटी/2509-2510 दिनंाक 27.11.2015 के जरिए संशोधित मानचित्र को निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद पत्रावली में किसी भी प्रकार की कार्रवाई शेष नहीं है और न ही किसी तरह का आवेदन प्राप्त हुआ है। आयुक्त ने कहा कि सिर्फ प्रचार-प्रसार करने के लिए इस तरह का ज्ञापन दिया गया है।