चित्तौड़गढ़

घरों पर क्वारंटाइन होने वालों रहेगी अब सरकार की नजर

कोरोना संक्रमण के मामले निरन्तर बढऩे के बाद अब बिना लक्षण वाले पॉजीटिव रोगियों या उनके परिजनों को घरों में ही होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। ऐसे लोगों की संख्या बढऩे के साथ ही अब उन पर सतत निगरानी रखने एवं गाइडलाइन की पालइना सुनिश्चित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट केके शर्मा ने एक आदेश जारी कर होम क्वारंटाइन समिति का गठन किया है।

चित्तौड़गढ़Aug 18, 2020 / 11:00 pm

Nilesh Kumar Kathed

घरों पर क्वारंटाइन होने वालों रहेगी अब सरकार की नजर

चित्तौडग़ढ़. कोरोना संक्रमण के मामले निरन्तर बढऩे के बाद अब बिना लक्षण वाले पॉजीटिव रोगियों या उनके परिजनों को घरों में ही होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। ऐसे लोगों की संख्या बढऩे के साथ ही अब उन पर सतत निगरानी रखने एवं गाइडलाइन की पालइना सुनिश्चित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट केके शर्मा ने एक आदेश जारी कर होम क्वारंटाइन समिति का गठन किया है। इसका अध्यक्ष अतिरिक्त जिला कलक्टर (भू.अ.) को बनााया गया है। संबंधित उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट,संबंधित पुलिस उप अधीक्षक, ऑनलाइन काउसलिंग समन्वयक डॉ लवकुश पाराशर एवं सर्वे प्रभारी शान्तिलाल सुथार को समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है।
गठित समिति जिले में सतत निगरानी रखते हुए कोरोना वायरस के तहत केन्द्र, राज्य एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन की अनुपालना कराएगी। क्षेत्र में कोरोना वायरस के तहत सर्वे व इस दौरान आईएलआई लक्षणों वाले व्यक्तियों की जांच तथा क्षेत्रों में नियुक्त चिकित्सा दलों से समन्वय स्थापित कर किसी व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव आने परए उय व्यक्ति के कान्टेक्ट हिस्ट्री वाले व्यक्तियों की यथासमय स्क्रीनिंग/सेम्पलिंग का कार्य भी सुुनिश्चित करेगी। संक्रमित व्यक्ति के परिवार एवं नजदीकी व्यक्तियों को होम क्वारंटाइन करना अथवा क्वांटाइन सेन्टर भेजना तथा होम क्वारंटाइन व्यक्तियों की सतत निगरानी भी इसका दायित्व होगा।
शहरी क्षेत्र के लिए भी तय की जिम्मेदारी
चित्तौडग़ढ़ शहरी क्षेत्र के लिए नियुक्त 5 प्रशासनिक अधिकारीगण एवं उनके साथ तैनात पुलिस अधिकारीगण भी अपनेअपने क्षेत्र में होम क्वारंटाइन प्रोटोकॉल की अक्षरश: पालना कराने के लिए जिम्मेदार होंगे। ये अधिकारीगण वार्डवार नियुक्त प्रबन्धन समिति,कोर कमेटी की मदद से इस कार्य को अंजाम देंगें। किसी भी व्यक्ति द्वारा नियमों/प्रतिबन्धों का उल्लघंन के किये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 आदि कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी। चित्तौडग़ढ़ शहर में जोन/सेक्टरवार नियुक्त प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी जिला क्वांटाइन अधिकारी से समन्वय कर वस्तुस्थिति से अवगत कराएंगे।
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