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प्रथम चरण में 03 पंचायत समितियों के होंगे चुनाव

locationचुरूPublished: Oct 25, 2020 05:08:18 pm

Submitted by:

Madhusudan Sharma

ग्राम पंचायतों के चुनाव होने के बाद अब जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनावों की भी घोषणा कर दी गई है। इसके साथ ही राजनीतिक दलों ने अपने क्षेत्रों को टटोलना शुरू कर दिया है।

प्रथम चरण में  03  पंचायत समितियों के होंगे चुनाव

प्रथम चरण में 03 पंचायत समितियों के होंगे चुनाव

चूरू. ग्राम पंचायतों के चुनाव होने के बाद अब जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनावों की भी घोषणा कर दी गई है। इसके साथ ही राजनीतिक दलों ने अपने क्षेत्रों को टटोलना शुरू कर दिया है। चूरू जिले में चार चरणों में चुनाव होगा। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आचार संहिता प्रभावी हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ प्रदीप के गावंडे ने बताया कि चुनाव चार चरणों में होंगे। पहले चरण में जिले की रतनगढ़, सुजानगढ़ व बीदासर पंचायत समितियों में २३ नवंबर, दूसरे चरण में चूरू व तारानगर में27 नवंबर, तीसरे चरण में राजगढ़ 1 दिसंबर तथा चौथे चरण में सरदारशहर पंचायत समिति में 5 दिसंबर को मतदान होगा। उन्होंने बताया कि नियम 58 के तहत 4 नवंबर को चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। 9 नवंबर तक नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। इसका समय सुबह 11 से दोपहर तीन बजे तक का रहेगा। 8 नवंबर को रविवार होने के कारण नाम निर्देशन पत्र दाखिल नहीं किए जा सकेंगे। 10 नवंबर को सुबह 10 बजे से नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी। 11 नवंबर को दोपहर तीन बजे तक नाम निर्देशन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। इसके तुरंत बाद चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा तथा चुनाव लडऩे वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
इस प्रकार रवाना होंगे मतदान दल
प्रथम चरण के लिए 22 नवंबर दूसरे चरण के लिए 26 नवंबर तीसरे चरण के लिए 30 नवंबर चौथे चरण के लिए 4 दिसंबर
को मतदान दलों की रवानगी होगी। मतदान सुबह सुबह 7.30 बजे से शाम पांच बजे तक होगा। मतगणना 8 दिसंबर को सवेरे 8 बजे से जिला मुख्यालय पर होगी। जिला प्रमुख एवं प्रधान का चुनाव 10 दिसंबर को होगा।उप प्रमुख एवं उप प्रधान का चुनाव 11 दिसंबर को होगा।
चुनाव खर्च समय सीमा तय
इसके तहत जिला परिषद सदस्य का चुनाव लडऩे वाले अभ्यर्थी की चुनाव खर्च सीमा डेढ़ लाख रुपए निर्धारित की गई है जबकि पंचायत समिति के लिए 15 हजार रूपए की सीमा निर्धारित की गई है। मतदान का समय सुबह साढ़े सात से बजे शाम पांच बजे तक होगा। कोरेाना संक्रमण के दौर को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग ने मतदान के समय में वृद्धि कर दी है। मतदान सुबह साढ़े सात से शाम पांच बजे तक निर्धारित किया गया है. जिससे मतदाता सोशल डिस्टेसिंग की पालना करते हुए मतदान करेंगे।
चुनाव की यह रहेगी प्रक्रिया
जिला प्रमुख, प्रधान, उप प्रमुख, उप प्रधान के चुनाव को लेकर नाम निर्देशन पत्रों का प्रस्तुतीकरण 11 बजे तक किया जा सकेगा। सवेरे 11.30 बजे से नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी। दोपहर एक बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। दोपहर एक बजे के तत्काल बाद चुनाव चिन्ह्वों का आवंटन कर अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी जाएगी। आवश्यक होने पर दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। शाम पांच बजे से या मतदान समाप्ति के तत्काल बाद मतगणना का परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। अभ्यर्थियों के लिए चुनाव खर्च सीमा डेढ़ लाख रुपएचुनाव लडऩे वाले अभ्यर्थियों की ओर से चुनाव के दौरान वाहनों व लाउड स्पीकरों के उपयोग, कट आउट, होर्डिंग्स, पोस्टर एवं बैनरों के प्रदर्शन व इनसे संबंधित अन्य गतिविधियों को नियंत्रित के लिए आयोग २ सितंबर का आदेश प्रभावी होगा।

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