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बालक के साथ कुकर्म के आरोपी को सात वर्ष का कारावास

locationचुरूPublished: Jun 14, 2018 02:58:28 pm

Submitted by:

Rakesh gotam

प्रकरण के मुताबिक 3० मई 2015 को दूधवाखारा निवासी ने रिपोर्ट दी

churu court judgement

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चूरू.

नाबालिग बालक के साथ कुकर्म करने के आरोपी सुनील कस्वां को बुधवार दोपहर विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो (एडीजे) राजेश कुमार दडिय़ा ने सात वर्ष के कारावास एवं दो माह के अदम अदायगी कारावास से दंडित किया है। प्रकरण के मुताबिक 3० मई 2015 को दूधवाखारा निवासी एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दी कि उसका 12 वर्षीय भतीजा गांव के अंदर शादी में आए डीजे को देखने गया था। तभी गांव का सुनील कस्वां आया और नाबालिग का मुंह दबाकर उसे बीहड़ में ले गया और उसके साथ कुकर्म किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। आरोपी युवक बालक को मौके पर ही छोड़कर भाग गया। सूचना पर पहुंचे परिजन बालक को घर लेकर गए। पुलिस ने बालक के परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपी को उसी दिन गांव से गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच कर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में पोक्सो एक्ट में चालान पेश किया। बहस व सुनवाई पूरी होने के बाद विशिष्ट न्यायाधीश राजेश कुमार दडिय़ा ने आरोपी सुनील कस्वां को सात वर्ष के कारावास व दो माह अदम अदायगी कारावास एवं तीन हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है। सरकार की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक रोशन सिंह राठौड़ और परिवादी की ओर से पैरवी सुरेन्द्र शेखवात ने की।
महिला से दुव्र्यवहार
रतनगढ़. पुलिस ने बुधवार को तीन जनों पर घर में घुसकर महिला से दुव्र्यवहार व मारपीट करने का मामला दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक वार्ड १६ निवासी लाल खां ने रिपोर्ट दी कि वार्ड मेंं नाला व सड़क निर्माण चल रहा है। गत नौ जून को उसकी पत्नी घर के गेट के आगे खड़ी थी।इस दौरान पड़ौसी मुबारक अली, मो.काजी व निजामुद्दीन आए और पत्नी से गाली-गलौच करने लगे। जिस पर पत्नी घर में चल गई। मगर आरोपी घर में घुस गए और पत्नी व बच्चों से मारपीट व दुव्र्यवहार यिका।

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