भवन मालिक को कई बार नोटिस दिया लेकिन ध्यान नहीं दिया। 26 नवंबर को अन्तिम नोटिस का भी जवाब नहीं दिया। इससे पहले परिषद टीम ने जांच की। वहां पानी भण्डारण, फायर पम्प, फायर एक्सटीग्यूसर, फस्ट ऐड होज टील, फायर अलार्म सिस्टम ( Fire Alarm System ), मैन्यूअल काल पाईन्ट, ऑटो डिडेक्शन आदि खामियां मिली। यह भूमि भवन निर्माण संहिता 2016 की धारा 4 का उल्लघंन है। महिपाल सिंह ने बताया कि बैंसमेंट सहित यह चार मंजिला भवन है। अब तक की शहर में की गई जांच के बाद 20 विवाह स्थल, 20 स्कूलों, 2 अस्पतालों, 20 होटल, 10 वाणिज्यिक भवनों को नोटिस जारी किए हैं।