चुरूPublished: Jan 22, 2021 10:21:29 am
Madhusudan Sharma
ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत राशन में गबन करने के आरोप में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अधिकृत खुदरा विक्रेता ग्राम सांखू को छह वर्ष कठोर कारावास एवं तीस हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
आखिर गेहूं का गबन करने वाले को मिला छह वर्ष का कठोर कारावास
सादुलपुर. ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत राशन में गबन करने के आरोप में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अधिकृत खुदरा विक्रेता ग्राम सांखू को छह वर्ष कठोर कारावास एवं तीस हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। प्रकरण के अनुसार 21 जनवरी 2004 को तत्कालीन तहसीलदार मोहनलाल ने अधिकृत खुदरा विक्रेता ग्राम सांखू के सरजीत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करवाकर बताया कि राहत कार्यक्रम संवत 2059 के दौरान श्रमिकों को राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना स्पेशल कोंपोंनेंट के कूपन पर गेहूं का भुगतान करने के लिए आरोपी सरजीत सिंह अधिकृत खुदरा विक्रेता सांखू को एसजीआरवाई एससी के 8073.74 क्विंटल गेहूं दिए गए। थोक विक्रेता विवरण-पत्र संलग्न ही डीलर तहसील कार्यालय में 6818.50 क्विंटल के कूपन ही जमा करवाए हैं। शेष रहे 1255.24 क्विंटल गेहूं ना तो वापस लौटाया है और ना ही अंतर राशि जमा करवाई है। आरोपी सरजीतसिंह अधिकृत विक्रेता सांखू ने 1255.24 क्विंटल की कालाबाजारी की है। न्यायाधीश विजेन्द्र कुमार ने मामले में पत्रावलियों पर आए साक्ष्यों, गवाहों एवं सबूतों का गहन अवलोकन कर आरोपी को दोषी माना। मामले में सरकार की ओर से पैरवी अभियोजन अधिकारी सुरेन्द्रसिंह शेखावत ने की।