चुरूPublished: Nov 13, 2020 12:53:28 pm
Madhusudan Sharma
राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा आउट ऑफ टर्न नियुक्ति में नियुक्ति प्रावधानों को चुनौती देने तथा एक इंटरनेशनल पदक विजेता व मौजूद आयकर इंस्पेक्टर को डीएसपी पद पर नियुक्ति नहीं देने, गृह सचिव, कार्मिक सचिव व स्टेट स्पोट्र्स काउंसिल सचिव से जवाब मांगा है।
आयकर इंस्पेक्टर को डीएसपी पद पर नियुक्ति नहीं देने पर मांगा जवाब
सादुलपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा आउट ऑफ टर्न नियुक्ति में नियुक्ति प्रावधानों को चुनौती देने तथा एक इंटरनेशनल पदक विजेता व मौजूद आयकर इंस्पेक्टर को डीएसपी पद पर नियुक्ति नहीं देने, गृह सचिव, कार्मिक सचिव व स्टेट स्पोट्र्स काउंसिल सचिव से जवाब मांगा है। न्यायाधीश गोवर्धन बाढदार व सीके सोनगरा की खण्ड पीठ ने यह अंतरिम निर्देश चांदगोठी गांव निवासी एवं अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी मंजूबाला की याचिका पर दिया है। मंजूबाला ने बताया कि सरकार ने आउट ऑफ टर्न नियुक्ति के तहत खिलाडिय़ों को विभिन्न श्रेणियों में सीधे नियुक्ति का प्रावधान किया है। लेकिन नियुक्ति प्रावधानों में 18 मार्च 2020 को किए संशोधन के चलते उन्हीं खिलाडिय़ों को ए श्रेणी में नियुक्ति का पात्र माना है, जिन्होंने एक जनवरी 2016 के बाद इंटरनेशनल स्तर पर खेल में कोई उपलब्धि हासिल की हो। याचिका में कहा है कि प्रार्थिया 2014 में हुए एशियन गेम्स में हैमर थ्रो प्रतियोगिता में पहली बार भारतीय महिला पदक विजेता रही। लेकिन फिर भी उसे केवल इस कारण डीएसपी पद पर नियुक्ति नहीं दी जा रही है कि उसने जनवरी 2016 से पहले इंटरनेशनल स्तर पर पदक जीता था। मंजूबाला ने बताया कि याचिका में यह भी कहा है कि ए श्रेणी में नियुक्ति के लिए यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 व अनुच्छेद 16 के प्रावधानों के विपरीत है।