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सार्वजनिक स्थलों पर एकत्रित होने पर 30 जून तक प्रतिबंध

locationचुरूPublished: May 21, 2020 03:02:11 pm

Submitted by:

Madhusudan Sharma

जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़ी संख्या में व्यक्तियों के आने से कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए जिले के समस्त सार्वजनिक स्थलों – पर्यटन स्थल, संग्रहालय, ऐतिहासिक स्मारक, सार्वजनिक मेले, स्विमिंग पूल, सांस्कृतिक एवं सामजिक केन्द्रों पर व्यक्तियों के एकत्र होने पर 30 जून तक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से तुरंत प्रभाव से राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट एवं धारा-144 के तहत प्रतिबंध लागू किया गया है।

सार्वजनिक स्थलों पर एकत्रित होने पर 30 जून तक प्रतिबंध

सार्वजनिक स्थलों पर एकत्रित होने पर 30 जून तक प्रतिबंध

चूरू. जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़ी संख्या में व्यक्तियों के आने से कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए जिले के समस्त सार्वजनिक स्थलों – पर्यटन स्थल, संग्रहालय, ऐतिहासिक स्मारक, सार्वजनिक मेले, स्विमिंग पूल, सांस्कृतिक एवं सामजिक केन्द्रों पर व्यक्तियों के एकत्र होने पर 30 जून तक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से तुरंत प्रभाव से राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट एवं धारा-144 के तहत प्रतिबंध लागू किया गया है। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट संदेश नायक की ओर से जारी आदेशानुसार सार्वजनिक स्थानों पर 5 व्यक्तियों के आवागमन या एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा परन्तु शादी समारोह में 50 व्यक्तियों तक एवं अंतिम संस्कार में निर्धारित 20 व्यक्तियों तक एकत्रित होने की छूट रहेगी। जिले में शाम 7 से सुबह 7 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। उक्त प्रतिबंध पुलिस/ जिला प्रशासन/ सरकारी अधिकारी जो सक्रिय ड्यूटी पर हैं, उन पर लागू नहीं होंगे तथा चिकित्सक व अन्य चिकित्सा/ पैरा मेेडिकल स्टाफ (राजकीय/ निजी) आपातकालीन ड्यूटी, दवा की दुकानों के मालिक व स्टाफ, निरंतर उत्पादन की प्रकृति की फैक्ट्रियां, निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति या संगठन धरना – प्रदर्शन, जुलूस, रैली एवं जनसभा का आयोजन नहीं कर सकेंगे। आदेशों की जानबूझकर अवहेलना करने पर संंबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
बिना मास्क लगाए घूमते मिलने पर आठ से वसूला जुर्माना
रतननगर. कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने बिना मास्क लगाए सार्वजनिक स्थानों पर नहीं घूमने के लिए चेताया है। लेकिन कुछ लोग एडवाइजरी का पालन नहीं कर रहे हैं। रतननगर पुलिस ने सार्वजनिक जगहों पर बिना मास्क के घूमते पाए जाने पर आठ व्यक्तियों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की है। थानाधिकारी लूणकरण सिंह मीणा ने बताया कि आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। थानाधिकारी मीणा ने बताया कि गश्त के दौरान मोलीसर बड़ा के खेत में समुन्द्रसिंह राजपूत के कब्जे से दो लीटर हथकड देशी शराब बरामद की गई है।
प्रवासियों की एक बस आई, दो गई
चूरू. प्रवासियों की आवाजाही खुलने के बाद से छुट-पुट रूप से वाहनों के जरिए प्रवासियों के आने जाने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में बुधवार को तेलंगाना से एक बस प्रवासियों को लेकर आई। यहां उसकी चेकिंग की गई। बस सीधे राजगढ़ के लिए रवाना हो गई। दूसरी ओर, रोडवेज की दो बसों से आज चूरू में रह रहे उत्तर प्रदेश के प्रवासियों को जयपुर के लिए रवाना किया गया। जानकारी के मुताबिक, जयपुर से प्रयागराज के लिए ट्रेन शेड्यूल होने के कारण यहां से कुछ प्रवासियों को बसों के जरिए जयपुर भेजा गया है।

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