court news: कोर्ट ने इसलिए दिया चूरू एसपी को ये आदेश...जानिए पूरा मामला
सादुलपुर. जांच नहीं की।

सादुलपुर. न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ने बैंक खाते से रूपए निकालने के मामले में जांच अधिकारी एवं थानाधिकारी की ओर से अनुसंधान सही नहीं करने पर एसपी को वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को अनुसंधान नियुक्त करने के आदेश दिए हैं।
प्रकरणानुसार 19 जून 2019 को जलेसिंह ने हमीरवास थाने में मामला दर्ज करवाकर बताया कि उसके पिलानी स्थित एसबीआई खाते से अलग-अलग एक लाख 11 हजार 907 रूपए निकाल लिए गए।
जिसकी जांच सादुलपुर थानाधिकारी को सौंपी गई एवं चार मार्च को हमीरवास पुलिस की ओर से एफआर पेष कर दी गई।मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिल पारवानी ने पत्रावलियों पर आए साक्ष्यों, गवाहों एवं सबूतों का गहन अवलोकन करने के बाद थानाधिकारी की ओर से मामले में अनुसंधान सही नहीं करने एवं परिवादी के बैंक खाते से एटीएम कार्ड से रुपए निकालने के बावजूद एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच नहीं की।
पूर्व पार्षद पर शादी का झूठा झांसा देकर बलात्कार का आरोप
चूरू. महिला थाने में एक महिला ने पूर्व पार्षद के खिलाफ शादी का झांसा देकर बलात्कार का आरोप लगाया है।पीडि़ता ने बताया कि रतननगर वार्ड 12 निवासी पूर्व पार्षद अब्दुल वाहिद शादी का झांसा देकर पिछले नौ माह से बलात्कार करता रहा।पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
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