gang rape: होटल में नाबालिग से गैंगरेप
चूरू. दोस्त कृष्ण कुमार के घर ले गया।

चूरू. पॉक्सो कोर्ट (posco court) के न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार सैनी ने नाबालिग से बलात्कार (rape news) के अभियुक्तों को आजीवन कारावास व एक-एक लाख के अर्थदण्ड़ से दण्डि़त किया है।
प्रकरण के अनुसार वर्ष 2017 में पीडि़ता के पिता ने तारानगर थाने में मामला दर्ज कराया कि चंगोई निवासी सुभाष मेघवाल उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया, इस अभियुक्त ने पीडि़ता के मां के गहने भी ले लिए।
बाद में पीडि़ता को दोस्त कृष्ण कुमार के घर ले गया।अभियुक्त सुभाष ने पीडि़ता के मां के गहने सरदारशहर में बेच दिए।बाद में उसे जयपुर स्थित एक होटल में ले गया, जहां पर नाबालिग के साथ दोनों ने बलात्कार (gang rape) किया। तारानगर पुलिस ()ने मामले की जांच कर कोर्ट में चालान पेश किया था। मामले में राज्य सरकार की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक वरूण सैनी, परिवादिया की तरफ से एडवोकेट रमेश राहड़ व योगेश राहड़ ने की।
ताला लगाकर गई थी पीहर, मकान में घुसे चोर
बीदासर. कस्बे के वार्ड 25 नेकनगर स्थित मकान में चोर लाखों रुपए का सामान चुराकर ले गए।जानकारी के अनुसार नेकनगर निवासी अफसाना पत्नी आसीफ सिलावट ने बताया कि 27 फरवरी को घर के ताले लगाकर पीहर श्रीडूंगरगढ इलाज कराने के लिए गई थी। 6 मार्च की शाम घर लौटी तो कमरों व आलमारी के ताले टूटे हुए थे, सामान बिखरा हुआ था।बंद मकान में घुसे चोर 15 हजार नकद, तीन मोबाइल, एक एलइडी व सोने-चांदी के आभूषण चुरा ले गए।
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