शहर में पिलानी रोड पर विधायक कृष्णा पूनिया के प्रयासों से बनने वाले अंतरराष्ट्रीय खेल स्टेडियम के निर्माण पर लगी रोक को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायाधिपति मनिंदर मोहन श्रीवास्तव की बेच अंतरिम स्थगन खारिज कर दिया है। स्टेडियम निर्माण पर एडवोकेट हरदीप सुंदरिया द्वारा जनहित याचिका प्रस्तुत की गई थी जिस पर न्यायाधिपथी विजय विश्नोई की बेंच ने निर्माण पर 15 नवंबर 2021 को टेंडर प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। 16 मई को मुख्य न्यायाधीश की बैच में सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल सिंघवी भी उपस्थित रहे। जिनके तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि सार्वजनिक उपयोग की जमीन को दूसरे सार्वजनिक उपयोग में देना किसी जनहित को प्रभावित नहीं करता है । हॉस्पिटल के लिए पर्याप्त जमीन उपलब्ध है तथा भविष्य के लिए खाली भूमि है जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए पर्याप्त है।
न्यायालय ने अपने आदेश में पूर्व में भूमि एआईआईएमएस के निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा देना बाद में दानदाता द्वारा निर्मित भवन को एआईआईएमएस द्वारा नहीं लिया जाने का भी उल्लेख किया है। उक्त सीएससी में 24 घंटे आपातकालीन सेवा के लिए ट्रोमा सेंटर भी विधायक कृष्णा पूनिया की ओर से स्वीकृत करवाया जा चुका है जो निर्माणाधीन है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में स्टेडियम निर्माण पर लगी रोक हटा दी है।