campaign for the pure- शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में अब औषधियां भी शामिल
चुरूPublished: Jun 11, 2022 12:30:43 pm
चूरू. आमजन को बेहतर खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने तथा मिलावट रोकने के लिए चलाए जा रहे राज्य सरकार के महत्त्वाकांक्षी शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में अब औषधियों को भी शामिल किया गया है। राज्य सरकार ने अभियान के दौरान फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 तथा ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 के प्रावधानों के तहत प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।
campaign for the pure- शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में अब औषधियां भी शामिल
चूरू. आमजन को बेहतर खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने तथा मिलावट रोकने के लिए चलाए जा रहे राज्य सरकार के महत्त्वाकांक्षी शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में अब औषधियों को भी शामिल किया गया है। राज्य सरकार ने अभियान के दौरान फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 तथा ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 के प्रावधानों के तहत प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। जिला कलक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने शुक्रवार को कलक्ट्रेट सभागार में इस संबंध में आयोजित बैठक में संबंधित अधिकारियों को अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने सीएमएचओ डॉ मनोज शर्मा से कहा कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में अनसेफ पाए गए पांच नमूनों के प्रकरणों में शीघ्र अनुसंधान कर सिविल कोर्ट में चालान पेश करें। उन्होंने जिला मुख्यालय पर जांच प्रयोगशाला के संचालन के लिए आवश्यक कार्यवाही करने एवं प्रदेश स्तर पर परश्यू करने के लिए सीएमएचओ को निर्देश दिए और कहा कि पर्याप्त संख्या में नमूने लिए जाने के साथ ही यह भी आवश्यक है कि लिए गए नमूनों की जांच की समस्त कार्यवाही त्वरित ढंग से निष्पादित हो। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर तो त्वरित कार्यवाही करें ही, इंटेलीजेंस का भी उपयोग कर अवैध व अनाधिकृत गतिविधियों पर कार्यवाही करें।
उन्होंने कहा कि पहले की तरह की दूध, मावा, पनीर, दुग्ध उत्पाद, आटा, बेसन सूखे मेवों आदि के साथ-साथ औषधियों से संंबंधित कार्यवाही भी करें। नशीली दवाओं के अवैध क्रय-विक्रय, नकली व अवमानक औषधियों के संबंध में चिन्हित मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण कर नमूने लें तथा आपत्तिजनक विज्ञापन एवं चमत्कारी औषधियों के प्रकरणों में संबंधितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं। नशीली एवं नकली औषधियों का अवैध व्यापार पाए जाने पर औषधि अनुज्ञा पत्रों के निरस्तीकरण की कार्यवाही करें। पुलिस विभाग भी एनडीपीएस प्रकरणों तथा अन्य आवश्यकता अनुुसार अपनी कार्यवाही सुनिश्चित करें। जिला कलक्टर ने जिला रसद अधिकारी को भी अभियान के संबंध में आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। बैठक में मौजूद व्यापार मंडल एवं केमिस्ट एशोसिएशन प्रतिनिधियों ने भी आवश्यक सुझाव दिए और राज्य सरकार की मंशा के अनुसार अभियान में सहयोग का भरोसा दिलाया। इस दौरान एडीएम लोकेश गौतम, सीएमएचओ डॉ मनोज शर्मा, सीडीपीओ सीमा सोनगरा, सहायक औषधि नियंत्रक संयज पारीक, डीएसओ सुरेंद्र महला, औषधि नियंत्रण अधिकारी मनोज गढवाल, सहायक निदेशक (शिक्षा) नरेश बिशु, सहायक निदेशक (अभियोजन) दिलावर ङ्क्षसह, केमिस्ट रामङ्क्षसह, मनोज, सरस डेयरी के एसके सेतिया आदि मौजूद रहे।