चुरूPublished: Feb 17, 2020 09:26:40 pm
Madhusudan Sharma
जिला एवं सैशन न्यायाधीश मो. अयूब खां ने चार मासूम बच्चों की निर्मम तरीके से चाकू से गला रेतकर हत्या करने वाले हत्यारे पिता वार्ड 40 सरदारशहर निवासी गुलाब हुसैन सिक्का को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
चार बच्चों की हत्या करने के आरोपी पिता को आजीवन कारावास
चूरू. जिला एवं सैशन न्यायाधीश मो. अयूब खां ने चार मासूम बच्चों की निर्मम तरीके से चाकू से गला रेतकर हत्या करने वाले हत्यारे पिता वार्ड 40 सरदारशहर निवासी गुलाब हुसैन सिक्का को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया है। प्रकरण के अनुसार 6 दिसम्बर 2015 को सरदारशहर निवासी घोडी गाड़ी चालक जाकिर सब्जीफरोश ने पुलिस को बताया कि उसके पास अभियुक्त घोडी गाड़ी चालक गुलाब हुसैन सिक्का का फोन आया है। अभियुक्त ने उसे फोन कर कहा कि तू मेरा भाई है, मैन मेरी तीनों लड़की शहनाज (8), आरीफा (6), चुकी (4) व पुत्र बाबू (2) की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी है। मामले की जानकारी लगने पर पुलिस कर्मियों में हड़कम्प मच गया। मौके पर पहुंची तो चारों बच्चों की लाश पड़ी हुई थी। अभियुक्त की पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी, इसके बाद उसने मासूम बच्चों की निर्मम तरीके से हत्या की। इस जघन्य अपराध के लिए जिला व सैशन न्यायाधीश ने अभियुक्त को सजा व अर्थदण्ड से दण्डित किया। मामले में राज्य सरकार की ओर से पैरवी लोक अभियोजक एडवोकेट काशीराम शर्मा ने की।