scriptश्रम अधिनियमों की पालना के लिए रजिस्जट्रेशन कराना जरूरी | Labour Law: Registration Required For Compliance Of Labor Regulations | Patrika News

श्रम अधिनियमों की पालना के लिए रजिस्जट्रेशन कराना जरूरी

locationचुरूPublished: Jan 18, 2020 12:07:41 pm

Submitted by:

Brijesh Singh

Labour Law: जिले के समस्त नियोजकों, सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं को अपने संस्थान का पंजीयन करवाना आवश्यक है।

श्रम अधिनियमों की पालना के लिए रजिस्जट्रेशन कराना जरूरी

श्रम अधिनियमों की पालना के लिए रजिस्जट्रेशन कराना जरूरी

चूरू. जिले में विभिन्न श्रम अधिनियमों ( labour law) की पालना सुनिश्चित करने के लिए जिले के समस्त नियोजकों, सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं को अपने संस्थान का पंजीयन करवाना आवश्यक है। श्रम कल्याण अधिकारी चूरू ने बताया कि किसी भी निर्माण कार्य को शुरू करने से पूर्व भवन एवं अन्य संनिर्माण अधिनियम अन्तर्गत पंजीयन करवाना जरूरी है। इसी प्रकार संस्थान शुरू करने के एक माह के भीतर दुकान एवं वाणिज्यिक अधिनियम अन्तर्गत पंजीयन, ठेका श्रम अधिनियम अन्तर्गत किसी भी नियोजक/ सरकार व गैर सरकारी संस्थान द्वारा ठेका छोडऩे से पूर्व प्रधान नियोजक को पंजीयन एवं किसी भी ठेकेदार द्वारा कार्य लेने से पूर्व अनुज्ञापत्र जारी करवाया जाना व रिकॉर्ड संधारित करना आवश्यक है।

इसी तरह पांच या पांच से अधिक श्रमिकों को दूसरे राज्य में कार्य के लिए भिजवाने या दूसरे राज्य के श्रमिकों को कार्य पर लाने के लिए अन्तरराज्य प्रवासी कार्यकार अधिनियम अन्तर्गत पंजीयन करवाना जरूरी है। प्रत्येक नियोजक द्वारा श्रमिक नियोजित किएजाने पर मोटर ट्रांसपोर्ट अधिनियम पंजीयन करवाना भी जरूरी है। श्रम कल्याण अधिकारी ने बताया कि विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीयन नहीं कराने पर अधिनियमों के प्रावधानों के तहत सजा एवं जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

श्रम कल्याण अधिकारी ने उपखण्ड अधिकारियों से कहा है कि वे अपने कार्यालय में किसी भी कार्य को ठेके पर छोडऩे अथवा वर्तमान में कॉन्ट्रेक्ट पर छोड़े गए कार्य के लिए आवश्यक रूप से पंजीयन करवाना सुनिश्चित करें। ठेकेदारों को भी अनुज्ञापत्र जारी करवाने के लिए पाबंद करें। पंजीयन नहीं कराने जाने की स्थिति में अभियोजन की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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