इसी तरह पांच या पांच से अधिक श्रमिकों को दूसरे राज्य में कार्य के लिए भिजवाने या दूसरे राज्य के श्रमिकों को कार्य पर लाने के लिए अन्तरराज्य प्रवासी कार्यकार अधिनियम अन्तर्गत पंजीयन करवाना जरूरी है। प्रत्येक नियोजक द्वारा श्रमिक नियोजित किएजाने पर मोटर ट्रांसपोर्ट अधिनियम पंजीयन करवाना भी जरूरी है। श्रम कल्याण अधिकारी ने बताया कि विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीयन नहीं कराने पर अधिनियमों के प्रावधानों के तहत सजा एवं जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
श्रम कल्याण अधिकारी ने उपखण्ड अधिकारियों से कहा है कि वे अपने कार्यालय में किसी भी कार्य को ठेके पर छोडऩे अथवा वर्तमान में कॉन्ट्रेक्ट पर छोड़े गए कार्य के लिए आवश्यक रूप से पंजीयन करवाना सुनिश्चित करें। ठेकेदारों को भी अनुज्ञापत्र जारी करवाने के लिए पाबंद करें। पंजीयन नहीं कराने जाने की स्थिति में अभियोजन की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।