मामले की जांच कर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में पोक्सो एक्ट में चालान पेश किया। बहस व सुनवाई पूरी होने के बाद विशिष्ट न्यायाधीश राजेश कुमार दडिय़ा ने आरोपी सुनील कस्वां को सात वर्ष के कारावास व दो माह अदम अदायगी कारावास एवं तीन हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है। सरकार की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक रोशन सिंह राठौड़ और परिवादी की ओर से पैरवी सुरेन्द्र शेखवात ने की।
महिला से दुव्र्यवहार
रतनगढ़. पुलिस ने बुधवार को तीन जनों पर घर में घुसकर महिला से दुव्र्यवहार व मारपीट करने का मामला दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक वार्ड 16 निवासी लाल खां ने रिपोर्ट दी कि वार्ड मेंं नाला व सडक़ निर्माण चल रहा है। गत नौ जून को उसकी पत्नी घर के गेट के आगे खड़ी थी।इस दौरान पड़ौसी मुबारक अली, मो.काजी व निजामुद्दीन आए और पत्नी से गाली-गलौच करने लगे। जिस पर पत्नी घर में चल गई। मगर आरोपी घर में घुस गए और पत्नी व बच्चों से मारपीट व दुव्र्यवहार किया।