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प्रकरण के मुताबिक सिधमुख में स्थित एक निजी शिक्षण संस्थान में 12वीं कक्षा की छात्रा पूजा पांच नवंबर 2009 को स्कूल की छुट्टी होने के बाद गांव तांबाखेड़ी जाने के लिए अपने प्रेमी रेवासा तोसाम हरियाणा निवासी परमवीर उर्फ मौसम छींपी के साथ बाइक से रवाना हुई थी।
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घटना के दिन परमवीर अपनी बहन के ससुराल आया हुआ था। दोनों बाइक पर जैसे ही गांव भीमसाणा के पास पहुंचे तो कुछ लोगों ने दोनों को साथ देख लिया। दोनों को पकड़कर गांव तांबाखेड़ी में छात्रा पूजा के पिता रामानंद व माता राजबाला को सौंप दिया। घटना से आक्रोशित माता-पिता ने पूजा का गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव पर केरोसिन डालकर जला दिया।
जबकि सिधमुख पुलिस को सूचना देकर बताया कि घटना से शर्मसार होकर पूजा ने आत्मदाह कर लिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया और मामले की जांच शुरू की।
पोस्टमार्टम में खुली पोल
पुलिस ने मौका निरीक्षण, परिस्थितियों को देखकर एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पूजा के पिता रामानंद एवं माता राजबाला के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच कर दोनों के खिलाफ न्यायालय में हत्या के आरोप का चालान पेश किया।
न्यायाधीश राजेश प्रथम ने मामले में पत्रावलियों पर आए साक्ष्यों, गवाहों एवं सबूतों का गहन अवलोकन कर माता-पिता को बेटी पूजा की हत्या करने का दोषी माना। आरोपित पिता रामानंद एवं माता राजबाला को आजीवन कठोर कारावास एवं दस हजार रुपए अर्थदण्ड से दंडित किया है। मामले में सरकार की ओर सेे पैरवी अपर लोक अभियोजक अधिकारी बजरंगगिरि गोस्वामी ने की।