scriptऑनर किलिंग : 12वीं की छात्रा प्रेमी के साथ इस हाल में पकड़ी गई तो मां-बाप ने तुरंत कर दिया उसका मर्डर | Parents Punishment for lifelong Rigorous Imprisonment in churu | Patrika News

ऑनर किलिंग : 12वीं की छात्रा प्रेमी के साथ इस हाल में पकड़ी गई तो मां-बाप ने तुरंत कर दिया उसका मर्डर

locationचुरूPublished: Mar 14, 2018 04:36:15 pm

Submitted by:

vishwanath saini

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने नौ वर्ष पुराने मामले में बेटी की हत्या के आरोपित माता-पिता को आजीवन कठोर कारावास की सजा से दंडित किया।

Parents Punishment for lifelong Rigorous Imprisonment in churu

सादुलपुर। (चूरू) कक्षा बारहवीं में पढऩे वाली बेटी की हत्या के मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश राजेश प्रथम ने मंगलवार को नौ वर्ष पुराने मामले में बेटी की हत्या के आरोपित माता-पिता को आजीवन कठोर कारावास की सजा से दंडित किया।

 

READ : पति व दो बच्चों को सोता छोड़ देर रात प्रेमी से मिलने गई विवाहिता, सुबह दोनों की मौत

 

प्रकरण के मुताबिक सिधमुख में स्थित एक निजी शिक्षण संस्थान में 12वीं कक्षा की छात्रा पूजा पांच नवंबर 2009 को स्कूल की छुट्टी होने के बाद गांव तांबाखेड़ी जाने के लिए अपने प्रेमी रेवासा तोसाम हरियाणा निवासी परमवीर उर्फ मौसम छींपी के साथ बाइक से रवाना हुई थी।

 

READ : FB पर दिल्ली की लड़की को हुआ राजस्थान के लड़के से प्यार

 

घटना के दिन परमवीर अपनी बहन के ससुराल आया हुआ था। दोनों बाइक पर जैसे ही गांव भीमसाणा के पास पहुंचे तो कुछ लोगों ने दोनों को साथ देख लिया। दोनों को पकड़कर गांव तांबाखेड़ी में छात्रा पूजा के पिता रामानंद व माता राजबाला को सौंप दिया। घटना से आक्रोशित माता-पिता ने पूजा का गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव पर केरोसिन डालकर जला दिया।

जबकि सिधमुख पुलिस को सूचना देकर बताया कि घटना से शर्मसार होकर पूजा ने आत्मदाह कर लिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया और मामले की जांच शुरू की।

पोस्टमार्टम में खुली पोल

पुलिस ने मौका निरीक्षण, परिस्थितियों को देखकर एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पूजा के पिता रामानंद एवं माता राजबाला के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच कर दोनों के खिलाफ न्यायालय में हत्या के आरोप का चालान पेश किया।

न्यायाधीश राजेश प्रथम ने मामले में पत्रावलियों पर आए साक्ष्यों, गवाहों एवं सबूतों का गहन अवलोकन कर माता-पिता को बेटी पूजा की हत्या करने का दोषी माना। आरोपित पिता रामानंद एवं माता राजबाला को आजीवन कठोर कारावास एवं दस हजार रुपए अर्थदण्ड से दंडित किया है। मामले में सरकार की ओर सेे पैरवी अपर लोक अभियोजक अधिकारी बजरंगगिरि गोस्वामी ने की।

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो