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दिन में हटी धारा 144, रात का कफ्र्यू जारी

locationचुरूPublished: Jun 01, 2020 04:05:52 pm

Submitted by:

Madhusudan Sharma

स्वस्थ रहें…सतर्क रहें। कोरोना से बचाव के लिए उपायों के साथ घर में भी रहें और बाहर भी। अपनी सुरक्षा खुद करें…। कुछ-कुछ ऐसा ही संदेश दे रहा है राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन की ओर से लॉक डाउन-पांच को लेकर जारी किया गया दिशा-निर्देश।

दिन में हटी धारा 144, रात का कफ्र्यू जारी

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चूरू. स्वस्थ रहें…सतर्क रहें। कोरोना से बचाव के लिए उपायों के साथ घर में भी रहें और बाहर भी। अपनी सुरक्षा खुद करें…। कुछ-कुछ ऐसा ही संदेश दे रहा है राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन की ओर से लॉक डाउन-पांच को लेकर जारी किया गया दिशा-निर्देश। प्रवासियों की आमद और उनमें संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच जनसामान्य की तकरीबन 90 फीसदी गतिविधियों के संचालन की अनुमति जिला प्रशासन ने दे दी है। अधिकांश चेक-पोस्टों से नाकाबंदी हटा ली गई है। चूंकि पूरा चूरू जिला ही कैंटेनमेंट जोन में नहीं है, लिहाजा दिन में धारा 144 भी हटा ली गई है, जिसके साथ ही पांच लोगों के एक साथ इक_ा होने पर लगी पाबंदी भी समाप्त कर दी गई है। रात का कफ्र्यू जारी रहेगा, जो रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक रहेगा। इस दौरान सामान्य गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी। स्कूल-कॉलेजों पर फैसला केंद्र-राज्य की ओर से आगामी 8 जून को प्रस्तावित गाइडलाइन के अधीन रहेगा। हालांकि, अंतर जिला बस संचालन को मंजूरी मिल गई है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। अंतरराज्यीय बस संचालन की मंजूरी के लिए राज्य सरकार के निर्देशों का जिला प्रशासन भी इंतजार कर रहा है।
सिनेमा हॉल, मॉल, पार्क पूर्ववत बंद ही रहेंगे
शिक्षण संस्थाओं के अलावा सभी सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, मनोरंजन पार्क, स्वीमिंग पूल, सामान्य प्रकृति के स्थान बंद रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट, क्लब हाउस (स्पोट्र्स सुविधाओं के अतिरिक्त), खाने की जगहें बंद रहेंगी। हालांकि होम डिलिवरी और टेक अवे को अनुमति दी गई है।
वैवाहिक समारोहों की देनी होगी सूचना
विवाह संबंधी आयोजन के लिए आयोजनकर्ता के लिए यह आवश्यक कर दिया गया है कि वह संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट को इसके बारे में सूचना दे। मेहमानों की संख्या 50 से अधिक न रखें और सामुदायिक दूरी समेत दूसरे सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करे। अंतिम संस्कार के लिए पहले की तरह ही 20 लोगों के सम्मिलित होने की अनुमति दी गई है।
सरकारी कार्यालय पूर्ण क्षमता के साथ होंगे संचालित
लॉकडाउन-पांच की खास बात यह है कि एक जून से सभी सरकारी कार्यालय पूर्ण क्षमता के साथ संचालित होंगे। हालांकि, निजी कार्यालयों को भी पूर्ण क्षमता से संचालन की अनुमति है, लेकिन उन्हें सलाह दी गई है कि जहां तक संभव हो, वे वर्क फ्रॉम होम को जारी रखें।

आवागमन के लिए कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं
एक खास बात जो लॉकडाउन-पांच में शामिल की गई है, वह व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतर राज्यीय एवं राज्य के अंदर आवागमन को पूरी तरह खोल दिया गया है। इसके लिएउ उन्हें किसी तरह की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। वाहनों में अनुमन्य से अधिक संख्या में सवारियां नहीं बैठेंगी। अंतरराज्यीय एवं राज्य के भीतर बसें अपने रूट पर संचालित होंगी। हालांकि, इनमें कुछ शर्तें हैं, जो बफर जोन या कैंटेन्मेंट जोन से जाते समय लागू होंगी। सिटी बसें नहीं चलेंगी।
प्रवासियों को लेकर रणनीति पर असमंजस
राज्य सरकार की ओर से जारी लॉकडाउन-5 की नई एडवाइजरी में प्रवासियों की आमद को लेकर कोई स्पष्ट राय या दिशा-निर्देश नहीं है। गौरतलब है कि प्रवासियों में संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के बावजूद गाइडलाइन में किसी तरह का कोई जिक्र न होने पर स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन दोनों में असमंजस की भी स्थिति है। चूरू की ही बात करें, तो गत 11 अप्रेल के बाद से पूरा जिला कोरोना संक्रमण के मामलों से अगले 24 दिन तक मुक्त रहा था। इसी के चलते वह दो मई को ग्रीन जोन में भी आ गया था, लेकिन पांच और छह अप्रेल को सूरत से शुरू हुए प्रवासियों की आमद के साथही आठ अप्रेल से यहां संक्रमित मरीजों के बढऩे की तादाद जो शुरू हुई, वह 31 मई की शाम तक 107 तक जा पहुंची है। इसके बावजूद इस गाइडलाइन में प्रवासियों की चेकिंग या उनकी ट्रैकिंग को लेकर कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं हैं।

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