आवागमन के लिए कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं
एक खास बात जो लॉकडाउन-पांच में शामिल की गई है, वह व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतर राज्यीय एवं राज्य के अंदर आवागमन को पूरी तरह खोल दिया गया है। इसके लिएउ उन्हें किसी तरह की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। वाहनों में अनुमन्य से अधिक संख्या में सवारियां नहीं बैठेंगी। अंतरराज्यीय एवं राज्य के भीतर बसें अपने रूट पर संचालित होंगी। हालांकि, इनमें कुछ शर्तें हैं, जो बफर जोन या कैंटेन्मेंट जोन से जाते समय लागू होंगी। सिटी बसें नहीं चलेंगी।
प्रवासियों को लेकर रणनीति पर असमंजस
राज्य सरकार की ओर से जारी लॉकडाउन-5 की नई एडवाइजरी में प्रवासियों की आमद को लेकर कोई स्पष्ट राय या दिशा-निर्देश नहीं है। गौरतलब है कि प्रवासियों में संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के बावजूद गाइडलाइन में किसी तरह का कोई जिक्र न होने पर स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन दोनों में असमंजस की भी स्थिति है। चूरू की ही बात करें, तो गत 11 अप्रेल के बाद से पूरा जिला कोरोना संक्रमण के मामलों से अगले 24 दिन तक मुक्त रहा था। इसी के चलते वह दो मई को ग्रीन जोन में भी आ गया था, लेकिन पांच और छह अप्रेल को सूरत से शुरू हुए प्रवासियों की आमद के साथही आठ अप्रेल से यहां संक्रमित मरीजों के बढऩे की तादाद जो शुरू हुई, वह 31 मई की शाम तक 107 तक जा पहुंची है। इसके बावजूद इस गाइडलाइन में प्रवासियों की चेकिंग या उनकी ट्रैकिंग को लेकर कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं हैं।