इनका कहना है
शीघ्र ही इस संबंध में पोस्टर, बैनर, इश्तिहार आदि को हटवाने की कार्रवाई करेेंगे एवं दोषी को नोटिस देंगे तथा राज. संपत्ति विरूपण अधिनियम 2006 के अन्तर्गत कार्रवाई करेंगे।
रणजीतराम खुडिया, अधिशासी अधिकारी नगरपालिका, राजगढ़ चूरू।
चुरूPublished: Dec 05, 2020 01:28:09 pm
Madhusudan Sharma
नगर पालिका प्रशासन की अनदेखी के चलते शहर के सार्वजनिक स्थानों, दुकानों, दीवारों, मकानों पर अवैध रूप से बिना किसी इजाजत के पोस्टर और इश्तिहार तथा बैनर लगाकर लोग विज्ञापन से प्रचार कर रहे हैं।
शहर के सौंदर्य पर पोस्टरों का दाग
सादुलपुर. नगर पालिका प्रशासन की अनदेखी के चलते शहर के सार्वजनिक स्थानों, दुकानों, दीवारों, मकानों पर अवैध रूप से बिना किसी इजाजत के पोस्टर और इश्तिहार तथा बैनर लगाकर लोग विज्ञापन से प्रचार कर रहे हैं। इसके चलते शहर का सौंदर्यकरण खत्म-सा हो रहा है। दीपावली, होली, ईद व बैठक संबंधी आदि के होर्डिंग्स, बैनर-पोस्टर आदि शहर के सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाते हैं, लेकिन समय बीतने पर भी पालिका प्रशासन की ओर से उतारने की कार्रवाई नहीं की रही है। दुकानदार एवं मकान मालिक अगर पोस्टर-बैनर उतारने का प्रयास भी करते हैं तो लोग झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं। स्कूलों, महाविद्यालयों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, प्रमुख संस्थाओं आदि सार्वजनिक स्थानों एवं दीवारों पर अवैध रूप से पोस्टर लगाए जाते हैं,लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। पोस्टर लगाने वाले लोग भी नगर पालिका प्रशासन से इजाजत नहीं ले रहे हैं। ना ही पालिका प्रशासन कार्रवाई कर रहा है।
यह हैं नियम
निजी संस्थाओं, निजी शिक्षण संस्थाओं, महाविद्यालयों एवं व्यक्तियों की ओर से अपने विज्ञापन और पोस्टर आदि छपवाए जाकर सार्वजनिक स्थानों, राजकीय संस्थाओं एवं मकानों, दीवारों पर अवैध रूप से पोस्टर लगाना गैर कानूनी है। जो राजस्थान संपत्ति विरूपण अधिनियम 2006 के प्रावधानों के विरूद्ध है। जिसमें व्यक्ति, निजी संस्थाओं के दोष सिद्ध होने पर एक माह का कारावास व एक हजार रुपए जुर्माना व दोनों का एक साथ होने का प्रावधान है।
इनका कहना है
शीघ्र ही इस संबंध में पोस्टर, बैनर, इश्तिहार आदि को हटवाने की कार्रवाई करेेंगे एवं दोषी को नोटिस देंगे तथा राज. संपत्ति विरूपण अधिनियम 2006 के अन्तर्गत कार्रवाई करेंगे।
रणजीतराम खुडिया, अधिशासी अधिकारी नगरपालिका, राजगढ़ चूरू।