चुरूPublished: Feb 24, 2021 10:31:00 am
Madhusudan Sharma
स्वच्छ भारत मिशन अभियान 2021 में शामिल होते हुए चूरू नगरपरिषद ने अच्छी रैंक हासिल करने के लिए शहर को स्वच्छ एवं हरा भरा बनाने के लिए अभी से कमर कस ली है।
शहर में गन्दगी फैलाने वालों पर लगेगा जुर्माना
चूरू. स्वच्छ भारत मिशन अभियान 2021 में शामिल होते हुए चूरू नगरपरिषद ने अच्छी रैंक हासिल करने के लिए शहर को स्वच्छ एवं हरा भरा बनाने के लिए अभी से कमर कस ली है। अगर आप चूरू नगरपरिषद क्षेत्र में कही भी सड़क, पार्क या खुले सार्वजनिक स्थान पर कचरा डालते हंै या गन्दगी फैलाते हैं तो सावधान हो जाएं। ऐसा करने पर आपको 100 रूपये से लेकर 5 हजार रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। चूरू नगरपरिषद के कार्यवाहक आयुक्त हेमन्त तंवर ने यहां एक आदेश जारी किये है जिसमें कचरा व गन्दगी फैलाने वालो पर जुर्माना राशि निर्धारित की है साथ ही सफाई निरीक्षक के नेतृत्व में एक टीम बनाकर जोन प्रभारियों एवं जमादारों को लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि निर्धारित जुर्माना राशि के अनुसार रहवासीय भवनो के निवासियो एवं हलवाई, चाट, पकोडी, फास्ट फूड, आईसक्रीम, गन्ने का ज्यूस एवं अन्य ज्यूस, सब्जी आदि ठेला व्यवसायियों द्वारा रोड पर कचरा फैलाने पर 75 रुपए प्रतिदिन जुर्माना, दुकानदारो द्वारा कचरा डालने पर 500 रूपये प्रतिदिन, रेस्टोरेन्ट, होटल मालिको द्वारा खुले पर कचरा डालने पर 1000 रूपये प्रतिदिन, औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा कचरा डालने पर 2500 रूपये प्रतिदिन का जुर्माना वसूला जाएगा। चूरू नगरपरिषद पीआरओ किशन उपाध्याय ने बताया कि इसी प्रकार सार्वजनिक स्थानों पर खुले में पेशाब करने पर, थूकने पर, नहाने पर 100 रुपए एक बार तथा खुले में शौच करते पाए जाने पर 200 रूपये और गोबर डाले जाने पर 2500 रूपये जुर्माना राशि वसूली जाएगी। साथ ही होटल, रेस्टोरेन्टो एवं आवासीय घरो द्वारा द्वारा गीला कचरा एवं सुखा कचरा अलग-अलग जमा नही किये जाने पर भी जुर्माना राशि निर्धारित कर दी गई है। आयुक्त हेमन्त तंवर ने बताया कि इसके लिये टीम का गठन कर दिया गया है जो नियमित रूप से शहर में औचक निरीक्षण कर मौके पर ही जुर्माना राशि वसूलेगी।