चुरू

बालिका से शिक्षा से ही महिलाओं का उत्थान

राज. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलजीत सिंह के निर्देशानुसार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रमोद बंसल की ओर से बालिका आश्रय गृह का निरीक्षण किया और महिला अधिकारों के संबंध में जानकारी प्रदान की गई।

चुरूFeb 08, 2022 / 04:04 pm

Madhusudan Sharma

बालिका से शिक्षा से ही महिलाओं का उत्थान

चूरू. राज. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलजीत सिंह के निर्देशानुसार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रमोद बंसल की ओर से बालिका आश्रय गृह का निरीक्षण किया और महिला अधिकारों के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। सचिव ने निरीक्षण के दौरान गृह में निवासरत बालिकाओं की जानकारी ली और उनके भोजन, आवास, चिकित्सा, शिक्षा, मनोरंजन, खेलकूद, गृह परिसर की साफ -सफाई आदि विषयों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने केन्द्र में व्यवस्थाएं और बेहतर करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली की ओर से प्रकाशित जानें: महिलाओं से संबंधित कानून पुस्तक की जानकारी प्रदान की। इस किताब में दिए गए कानूनों के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई। बंसल ने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, पीसीपीएनडीटी एक्ट, भरणपोषण कानून, बाल विवाह, महिलाओं के लिए संविधान में दिए अधिकारों से भी अवगत कराया।
सचिव ने बताया कि बालिका शिक्षा से ही महिलाओं का उत्थान सम्भव है। बालिकाएं दो घरों का चिराग होती है। जो दोनों घरों को रोशन करती है। इस प्रकार प्रत्येक बालिका को शिक्षा ग्रहण कर अपने घर, आस-पड़ौस में निवासरत अशिक्षित महिलाओं को भी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए ताकि महिलाओं का सशक्तिकरण हो सके। उन्होंने कहा कि शिक्षा विकास की धूरी है। इसलिए हर अभिभावक को बालिकाओं को शिक्षा दिलानी चाहिए। क्योंकि आज के समय में बेटियां कठिन मेहनत के बल पर मुकाम हासिल करने में जुटी हुई है। क्षेत्र कोई भी हो। वे अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही है। इसलिए समाज में बेटियों को भी समान भाव से जीने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को उनसे संबंधित कानूनों की जानकारी होनी चाहिए ताकि वे अपने अधिकारों का इश्तेमाल कर सकें।

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