चुरू

वाहनों पर रिफ्लेक्टर नहीं लगाया तो होगा जुर्माना

रात को होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए परिवहन विभाग ने सख्त कदम उठाया। इसके तहत वाहनों में अब रेड एंड व्हाइट रिफ्लेक्टर टेप का सहारा लिया जाएगा।

चुरूAug 10, 2020 / 10:39 am

Madhusudan Sharma

वाहनों पर रिफ्लेक्टर नहीं लगाया तो होगा जुर्माना

चूरू. रात को होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए परिवहन विभाग ने सख्त कदम उठाया। इसके तहत वाहनों में अब रेड एंड व्हाइट रिफ्लेक्टर टेप का सहारा लिया जाएगा। वाहनों पर आगे-पीछे सफेद व लाल रंग की रेट्रो रिफ्लेक्टर पट्टियां लगाई जाएंगी। ऐसे में रोड़ पर फर्राटे से दौड़ते वाहनो का दूर से ही आभास हो जाएगा। चकाचौंध रोशनी के बीच अक्सर सामने चल रहा वाहन नजर नहीं आता है और कई बार दुर्घटना हो जाती है। ऐसे में परिवहन विभाग ने इन हादसों को रोकने के लिए कदम उठाया। गाडिय़ों में रेट्रो रिफ्लेक्टर लगने से हादसों में कमी आएगी। विभाग ने विशेष मापदंड वाली पट्टी लगाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके लिए रिफ्लेक्टर बनाने वाली तीन कम्पनियों को अधिकृत किया गया। पट्टी लगाने के बाद इसका बिल अटैच करने पर ही वाहन की फिटनेस हो सकेगी। वाहन मालिकों को अब वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र लेने से पहले वाहन पर रेट्रो रिफलेक्टर पट्टी लगवानी होगी। पट्टी लगाने वाली एजेन्सी से अधिकृत कम्पनी के तीन प्रमाण पत्र जारी होंगे। इसमें वाहन के नम्बर आदि की जानकारी अंकित होगी। उसकी एक कॉपी सम्बन्धित एजेन्सी, दूसरी वाहन मालिक व तीसरी परिवहन कार्यालय में जमा होगी। इसके बाद ही परिवहन विभाग में वाहन का फिटनेस हो पाएगा।
निर्धारित किए पट्टी लगाने के मापदंड
परिवाहन विभाग की ओर से रिफ्लेक्टर लगाने के मापदंड तय किए गए। इसके तहत परिवहन वाहनों पर आगे की ओर से सफेद व पीछे की ओर लाल रंग की पट्टी लगानी अनिवार्य होगा। पट्टी की साइज वाहन की क्षमता व साइज के अनुसार लगाई जाएगी। 3.5 टन से अधिक व 7.5 टन से कम भार वाहनों पर न्यनूतम 20 मिलीमीटर चौड़ाई की पट्टी लगेगी, वहीं 7.5 टन से अधिक भार वाहन पर 50 मिलीमीटर चौड़ाई की पट्टी लगेगी। वाहन के पीछे आउट लाइन पट्टी चिपकाई जाएगी।
मात्र खानापूर्ति की जा रही
पूर्व में जारी आदेश में कुछ संशोधन कर अधिसूचना व जिला परिवहन अधिकारियो को निर्देश देते हुऐ कहा गया है कि सार्वजनिक मार्गो पर संचालित अधिकतर वाहनो पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप या तो नहीं है। या लगी है तो निर्धारित मापदंडो के अनुरूप नहीं है। परिवहन आयुक्त ने इसे गम्भीर मानते हुए कहा कि इससे ऐसा प्रतीत हुआ कि केन्द्र सरकार की अधिसूचना एवं विभाग के आदेशों की पालना नहीं की जा रही।
इनका-कहना है
बिना रिफ्लेक्टर पर चलने वाले वाहनों के प्रथम व दूसरी बार उल्लघंन पर नए नियमों से दो हजार से दस हजार रुपए तक जुर्माना का प्रावधान है। रिफ्लेक्टर बनाने/लगाने वाली कम्पनियों को लेकर आदेश यहां नहीं मिले हैं। हर व्यक्ति निर्धारित रिफ्लेक्टर लगाए।
दयानन्द, डीटीओ सुजानगढ़

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