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Black Marketing – किसने कहा कि कालाबाजारी एवं मुनाफाखोरी की तो होगी सख्त कार्रवाई

locationचुरूPublished: Mar 31, 2020 12:29:29 pm

Submitted by:

Vijay

कोरोना संक्रमण के चलते किए गए लॉक डाऊन के दौरान किसी भी व्यापारी या व्यक्ति द्वारा कालाबाजारी एवं मुनाफाखोरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसा पाए जाने पर कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

Black Marketing - किसने कहा कि कालाबाजारी एवं मुनाफाखोरी की तो होगी सख्त कार्रवाई

Black Marketing – किसने कहा कि कालाबाजारी एवं मुनाफाखोरी की तो होगी सख्त कार्रवाई

चूरू. जिला कलक्टर संदेश नायक ने कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते किए गए लॉक डाऊन के दौरान किसी भी व्यापारी या व्यक्ति द्वारा कालाबाजारी एवं मुनाफाखोरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसा पाए जाने पर कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जिला कलक्टर ने बताया कि दुकानदारों को विभिन्न खाद्यान्न व आवश्यक वस्तुओं की मूल्य सूची दुकान पर चस्पा करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जिला रसद अधिकारी सुरेन्द्र महला को निर्देश दिए गए कि जिले में लॉकडाउन के समय उपभोक्ताओं को सही मूल्य पर खाद्य सामग्री व आवश्यक वस्तु मिले, इसके लिए सभी खुदरा विक्रेताओं की दुकानों पर वस्तुओं की मूल्य सूची चस्पा होनी जरूरी है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि किराणा, आवश्यक वस्तुएं, दवाइयों, उचित मूल्य दुकान, डेयरी बूथ, सब्जी व फ्रूट की दुकान, पैट्रोल पम्प, आटा चक्की मालिक यह सुनश्चिति करेंगे कि एक समय पर उनकी दुकान पर पांच लोगों से अधिक व्यक्ति उपस्थति नहीं रहें। साथ ही ग्राहकों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखकर एक मीटर की दूरी बनाए रखने के लिए मार्किंग की जाएं।
आवश्यक वस्तुओं की डोर स्टेप डिलेवरी
आवश्यक वस्तुओं की डोर स्टेप डिलेवरी के लिए उपयोग में लाए जा रहे ई-रिक्शा, साईकिल रिक्शा तथा ठेले पर चालक के अतिरिक्ति कोई अन्य व्यक्ति न हो तथा डोर स्टेप डिलेवरी के समय एक समय पर एक ही व्यक्ति को सामान का विक्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि लॉकडाउन के तहत जिलें में पैट्रोल पम्प का संचालन निर्बाध रूप से सुनिश्चित करवाया जाए। जिले में कोई भी अधिकारी पैट्रोल पम्प बंद करने या परमिट लेने की व्यवस्था के आदेश जारी नहीं करेंगे। उन्होंने विधिक माप विज्ञान के सहायक नियंत्रक एवं निरीक्षक को निर्देश दिए कि वे जिले में मास्क, सेनेटाईजर के अलावा अन्य डिब्बा वस्तु तथा खाद्य सामग्री एवं स्वच्छता उत्पाद इत्यादि के अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक मूल्य पर विक्रय न हो इसके लिए निरंतर निरीक्षण किया जाए एवं अधिक मूल्य पर सामग्री बेचने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की जाए।
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