बुधवार को एक सरकारी आदेश अनुसार नियमों में कुछ शिथिलता दी गई है। इसके तहत अब केरल में प्रवेश करने के बाद 14 दिन के लिए कोरंटाईन नहीं होना पड़ेगा। कारोबारी, तकनीकी व अन्य प्रोफेशनल कामकाज से जुड़े लोग केरल की सीमा में प्रवेश कर सकेंगे। पांच दिन की अवधि में उन्हें लौटना होगा। इसके लिए उन्हें कहीं कोरेंटाइन नहीं किया जाएगा। इंडोर सिनेमा, शूटिंग आदि भी सशर्त की जा सकेगी।
अंतर राज्यीय प्रवेश के लिए कुछ शिथिलताएं दी गई हैं। केरल सरकार द्वारा जारी आदेश अनुसार अन्य राज्य से प्रवेश के लिए कुछ श्रेणी विशेष के लोगों के कामकाज को देखते हुए ढील दी गई है। इसमें व्यापारी, उद्यमी, तकनीकी व प्रोफेशनल कार्य क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति अपने कार्य से आते हैं और केरल में प्रवास के बाद पांच दिनों के भीतर लौट जाएंगे। ऐसे व्यक्तियों को कोरेंटाइन नहीं किया जाएगा। इसके लिए उन्हें ऑनलाइन जाग्रत ई पास लेना होगा जिसमें अपनी आईडी व किस राज्य से आए हैं और कौनसे शहर में जाना है इसके साथ ही जरूरी मेडिकल जानकारी यदि आवश्यक है तो इसमें भरनी होगी। इसके बाद ऑनलाइन पास मिलने के बाद वह व्यक्ति राज्य की सीमा में प्रवेश कर सकेगा।