Plastic Bottles and Wrappers Banned in Ooty : प्लास्टिक की पानी बोतल के साथ नहीं कर सकेंगे ऊटी में प्रवेश, 15 अगस्त से लागू होगी नई व्यवस्था, हिल स्टेशन को प्लास्टिक मुक्त बनाने की कवायद
ऊटी घूमने का प्लान बना रहे हैं तो जान लीजिए …ये चीजें डाल सकती हैं मुश्किल में
कोयम्बत्तूर. पश्चिमी घाट की गोद में बसा तमिलनाडु (Tamil Nadu) का रमणीक शहर ऊटी Ooty देशी-विदेशी सैलानियों Tourists का पसंदीदा शहर है। हर साल सैलानियों की संख्या बढ़ रही है। अगर भी यहां घूमने आने का प्लान बना रहे हैं तो कुछ चीजों को जान लीजिए नहीं तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं।
पहाड़ों की रानी की सैर करने जाने वाले सैलानी 15 अगस्त से प्लास्टिक (पीईटी) की पानी और शीतल पेय बोतल के साथ ऊटी में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। प्लास्टिक के रैपर भी लेकर नीलगिरि जिले में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। कोई भी प्लास्टिक की सामग्री जिले में नहीं पहुंचे इसके लिए सभी प्रवेश मार्गों पर बने चेकपोस्टों पर वाहनों की जांच की जाएगी।
दरअसल, नीलगिरि जिले में प्लास्टिक के खिलाफ मुहिम काफी पहले शुरू हुई थी। पिछले साल जिला प्रशासन ने प्लास्टिक के कुछ उत्पादों पर रोक लगा दी थी। अब जिला प्रशासन ने ऊटी की ओर आने वाले उच्च पथों पर प्लास्टिक की बोतल plastic bottles में पेय और प्लास्टिक के रैपर plastic wrappers में पैके खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने की घोषणा की है। जिला प्रशासन ने यह कदम मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर उठाया है। प्रशासन ने ऊटी शहर और जिले की ओर आने वाली सड़कों पर दुकान चलाने वालों को प्लास्टिक की पानी और शीतल पेय बोतल नहीं बेचने और खाद्य पदार्थों को प्लास्टिक के रैपर में पैक नहीं करने के लिए कहा है। अधिकारियों के मुताबिक चेक पोस्टों पर जिले में प्रवेश करने वाले हर वाहन की जांच की जाएगी और अगर कोई प्रतिबंधित प्लास्टिक उत्पाद पाया गया तो वाहन मालिक पर जुर्माना लगाया जाएगा। आदेश के मुताबिक चेकपोस्ट ऊटी के बीच आने वाले दुकान, होटल और रेस्तरां इन सामग्रियों की बिक्री नहीं कर पाएंगे। प्रशासन ने जिले में आने वाले लोगों से प्लास्टिक की बोतल और रैपर लेकर नहीं आने की अपील की है। अधिकारियों ने कहा कि पानी लेकर चलने के लिए प्लास्टिक के बजाय रिसाइकेबल बोतल का उपयोग करें। 28 मई को जारी अंतरिम आदेश में उच्च न्यायालय ने जिले के पर्यटन स्थलों और उच्च पथों के किनारे प्लास्टिक कचरे की समस्या पर नाराजगी जताते हुए प्लास्टिक और पीईटी बोतलों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए कदम उठाने को कहा था। चेकपोस्टों पर वाहनों की जांच के लिए अदालत ने पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों को तैनात करने के निर्देश दिए थे।
सड़क किनारे लगेंगे आरओ प्लास्टिक की पानी बोतल और पीईटी बोतल वाले कोल्ड ड्रिंक्स की बिक्री पर रोक लगाने के बाद जिला प्रशासन सैलानियों पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जगह-जगह आरओ लगाएगा। उच्च न्यायालय ने जिला प्रशासन को उच्च पथों पर हर १५ किमी की दूर पर पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कहा है। अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल ऊटी की ओर आने वाल सड़कों और शहर के पर्यटन स्थलों पर आरओ लगाया जाएगा। जिले के बाकी पर्यटन स्थलों पर भी जल्द ही ऐसी व्यवस्था की जाएगी।