scriptपुलिस ने जनता को लाउडस्पीकर से बताए धारा १४४ के नियम कायदे | Police told the rules of section 14 to the public with loudspeaker | Patrika News

पुलिस ने जनता को लाउडस्पीकर से बताए धारा १४४ के नियम कायदे

locationकोयंबटूरPublished: Mar 25, 2020 12:13:31 pm

Submitted by:

brajesh tiwari

पुलिस ने जनता को लाउडस्पीकर से बताए धारा १४४ के नियम कायदे

पुलिस ने जनता को लाउडस्पीकर से बताए धारा १४४ के नियम कायदे

पुलिस ने जनता को लाउडस्पीकर से बताए धारा १४४ के नियम कायदे

आने वाले छह दिन भी स्थिति में खास बदलाव नहीं आने की संभावना है। प्रशासन भी गैर जरुरी रूप से बाहर घूूमने वालों पर पाबंदी लगा रहा है ऐसे लोगों को टोका भी जाने लगा है। ऐेसे में व्यापारी भी प्रतिष्ठान नहीं खोल रहे।
खाने पीने की वस्तुएं व दूध सब्जी आदि की दुकानें खुलेंगी
आने वाले दिनों में दूध, फल सब्जी व अन्य प्रोविजन स्टोर खुले रहेंगे। संभावना है कि इनके खोले जाने की समयावधि तय की जा सकती है लेकिन फिलहाल आमजन इन दुकानों से अपने रोजमर्रा की चीजें खरीद सकेगा जिससे उसे खाने पीने की वस्तुओं की कमी नही आए।
निषेधाज्ञा के नियम समझाएं


कोयम्बत्तूर. राज्य सरकार की पूर्व घोषणा के अनुसार कोयम्बत्तूर सहित अंचल में मंगलवार शाम छह बजे से धारा १४४ लागू हो गई है। शहर पुलिस ने ऐहितयात के तौर पर साढ़े पांच बजे से ही लोगों को चेताना शुरु कर दिया। प्रमुख बाजारों, चौराहों पर पुलिस की जीपों से लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को धारा १४४ के नियम -कायदे बताए गए। साथ ही ताकीद की गई कि अगर नियम तोड़ा को कार्रवाईके लिए तैयार रहे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि धारा १४४ क्यों लगाई गई है। इसके तहत जनता को कौनसे नियमों की पालना करनी है। नियम
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