निषेधाज्ञा के नियम समझाएं
कोयम्बत्तूर. राज्य सरकार की पूर्व घोषणा के अनुसार कोयम्बत्तूर सहित अंचल में मंगलवार शाम छह बजे से धारा १४४ लागू हो गई है। शहर पुलिस ने ऐहितयात के तौर पर साढ़े पांच बजे से ही लोगों को चेताना शुरु कर दिया। प्रमुख बाजारों, चौराहों पर पुलिस की जीपों से लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को धारा १४४ के नियम -कायदे बताए गए। साथ ही ताकीद की गई कि अगर नियम तोड़ा को कार्रवाईके लिए तैयार रहे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि धारा १४४ क्यों लगाई गई है। इसके तहत जनता को कौनसे नियमों की पालना करनी है। नियम
कोयम्बत्तूर. राज्य सरकार की पूर्व घोषणा के अनुसार कोयम्बत्तूर सहित अंचल में मंगलवार शाम छह बजे से धारा १४४ लागू हो गई है। शहर पुलिस ने ऐहितयात के तौर पर साढ़े पांच बजे से ही लोगों को चेताना शुरु कर दिया। प्रमुख बाजारों, चौराहों पर पुलिस की जीपों से लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को धारा १४४ के नियम -कायदे बताए गए। साथ ही ताकीद की गई कि अगर नियम तोड़ा को कार्रवाईके लिए तैयार रहे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि धारा १४४ क्यों लगाई गई है। इसके तहत जनता को कौनसे नियमों की पालना करनी है। नियम