पांच महीने में 774 लोगों से रेलवे ने इसलिए वसूला 33 . 72 लाख का जुर्माना
रेलवे सुरक्षा बल ने चालू वर्ष 2019 में मई माह तक अनावश्यक कारणों से रेलगाड़ी की चेन खींचने वालों पर सख्ती की है। पांच माह में रेलवे पुलिस ने 33 लाख 72 हजार 450 रुपए जुर्माना वसूला है
Bhopal-Bilaspur passenger will arrive late on Wednesday and Saturday for six hours.
सेलम.रेलवे सुरक्षा बल ने चालू वर्ष2019 में मई माह तक अनावश्यक कारणों से रेलगाड़ी की चेन खींचने वालों पर सख्ती की है। पांच माह में रेलवे पुलिस ने33 लाख 72 हजार ४५० रुपए जुर्माना वसूला है वहीं774 व्यक्तियों को रेल परिसर में नियमों का उल्लंघन करने पर गिरफ्तार किया गया है।
रेलवे सुरक्षा बल की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि रेलवे अधिनियम की धारा १४१ के तहत ऐसे अपराधों के लिए एक वर्ष तक के जुर्माने व एक हजार रुपए तक या दोनों सजाओं के प्रावधान हैं। विज्ञप्ति में रेल यात्रियों से आग्रह किया है कि वह रेलवे सुरक्षा नियमों की कठोरता से पालना करने का आग्रह किया गया है।
इन कारणों से चेन खींची तो खैर नहीं !
रेल प्रशासन ने एक अध्ययन में पाया कि रेल यात्रियों की सीट को लेकर विवाद,ट्रेन में बिजली पानी की समस्या, पंखा नहीं चल रहा आदि छोटे छोटे कारणों से चेन पुल कर देते हैं। इसे रेल प्रशासन ने गंभीर माना है। एक सर्वे के मुताबिक दक्षिण रेलवे प्रतिदिन करीब 1305 गाडिय़ों व 652 मेमू व डीएमयू के जरिए हजारों यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाती हैं। इसमें समय पाबंदी की महत्ता है। एक ही ट्रैक पर किसी गाड़ी के अनावश्क कारण से रुक जाने से पीछे आ रही सभी गाडिय़ों के टाईम प्रभावित हो सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में विशेष कारण होने पर ही चेन पुलिंग की जानी चाहिए। आपात स्थिति हो तो लें 182 से हैल्प
चलती रेल गाड़ी में अनावश्यक रूप से चेन खींचने या चेन पुलिंग करने पर जुर्माना व कारावास की सजा के प्रावधान होने के बावजूद रेलगाडिय़ों में चेन खींचने की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। रेलवे सुरक्षा बल ने आम यात्रियों से आग्रह किया है कि वह रेलगाड़ी में आपात स्थिति होने पर पहले हैल्प लाइन 182 पर फोन कर मदद मांग सकते हैं। इसके बाद स्थिति बनने पर चेन खींची जानी चाहिए।