पुलिस ने महिला और बच्चों से जुड़ी पंचाट को जो रिपोर्ट सौंपी थी उसमें हुसैन के खिलाफ लगे आरोपों का कोई सबूत नहीं मिला था। पंचाट से इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और साथ ही हैप्पी की इसे ‘अस्वीकार्य’ करने संबंधी याचिका भी खारिज कर दी। इस दौरान दोनों अदालत में मौजूद थे।
हैप्पी के वकील तुहीन हवलादेर ने कहा कि वे इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। हैप्पी ने कहा था कि हुसैन और उसके बीच पिछले साल नौ महीने तक रिश्ता था लेकिन इस क्रिकेटर ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। इस अभिनेत्री ने उसके खिलाफ दिसंबर में मामला दर्ज कराते हुए शादी का झूठा वादा करके फंसाने का आरोप लगाया था।