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स्पॉट फिक्सिंग मामले में दोषी श्रीसंथ करना चाहते हैं वापसी, BCCI ने डाला रोड़ा

locationनई दिल्लीPublished: May 16, 2018 12:12:38 pm

Submitted by:

Akashdeep Singh

BCCI ने मंगलवार को पूर्व टेस्ट गेंदबाज शांताकुमारन श्रीसंत की अजीवन प्रतिबंध को हटाने की अपील का विरोध किया है।

SREESANTH

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने मंगलवार को पूर्व टेस्ट गेंदबाज शांताकुमारन श्रीसंत की अजीवन प्रतिबंध को हटाने की अपील का विरोध किया है। श्रीसंथ ने काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए बीसीसीआई से आजवीन प्रतिबंध में छूट मांगी थी। सर्वोच्च अदालत में बीसीसीआई की तरफ से दलील देते हुए सीनियर वकील पराग त्रिपाठी ने मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि बोर्ड ने आईपीएल-2013 स्पॉट फिक्सिंग मामले में श्रीसंत को बरी किए जाने फैसले के खिलाफ अपील की है।


आजीवन प्रतिबन्ध के खिलाफ खेलना चाहते हैं श्रीसंथ
पराग ने अदालत को बताया कि जांच में पाया गया था कि श्रीसंत सट्टेबाजों के संपर्क में थे। त्रिपाठी ने कहा कि यह सिर्फ कानून का मसला नहीं है बल्कि बीसीसीआई के नियमों का भी सवाल है। वहीं श्रीसंत की तरफ से दलील दे रहे सीनियर वकील सलमान खुर्शीद ने पूर्व गेंदबाज को शानदार क्रिकेट खिलाड़ी बताया और अदालत से अपील करते हुए उन्हें इंग्लैंड में बाकी बचे तीन महीनों के लिए काउंटी क्रिकेट खेलने की इजाजत देने की मांग की है।


SC ने कहा जुलाई तक हो फैसला
शीर्ष अदालत ने दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि वह उसके समक्ष तीन महीने से श्रीसंत को बरी करने के खिलाफ की गई अपील को जुलाई के अंत तक खारिज करे। अदालत ने कहा कि वह खिलाड़ी के क्रिकेट खेलने की उत्सुकता को समझती है। दिल्ली पुलिस ने आईपीएल-2013 में श्रीसंत की टीम राजस्थान रॉयल्स के साथी अजित चंडिला और अंकित चव्हाण को गिरफ्तार किया था।

 

 

केरल HC के फैसले के खिलाफ SC में की अपील
श्रीसंत ने इसके बाद केरल उच्च न्यायालय के बीसीसीआई द्वारा उन पर लगाए गए अजीवन प्रतिबंध को बनाए रखने के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की थी। इसी के बाद BCCI ने भी अपने आजीवन प्रतिबन्ध बनाए रखने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में सही बताया है और उसकी वकालत की है। श्रीसंथ के वकील ने श्रीसंथ की बात रखते हुए कहा कि वह काउंटी क्रिकेट खेलना चाहते हैं और इसपर उनको रियायत मिले। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायलय से जल्द इस केस में सुनवाई करने को कहा है।

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