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सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई की बैठक पर लगाई रोक

Published: Sep 23, 2015 11:16:00 pm

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बोर्ड की
वर्किग कमिटी की बैठक पर रोक लगा दी

BCCI

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नई दिल्ली। जगमोहन डालमिया के निधन के साथ ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अंदर अंतरिम अध्यक्ष पद को लेकर होड़ सी मच गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बोर्ड की वर्किग कमिटी की बैठक पर रोक लगा दी, जिससे बोर्ड में परिस्थितियों ने नया मोड़ ले लिया है।

बीसीसीआई के संविधान के नियम 16/डी के तहत सचिव अनुराग ठाकुर को अध्यक्ष के निधन के 15 दिनों के अंदर विशेष महासभा की घोषणा करनी होगी और संबद्ध राज्य संघों को तीन सप्ताह पहले नोटिस जारी करना होगा। उसके बाद ही विशेष महासभा में अंतरिम अध्यक्ष का चयन हो सकेगा।

लेकिन, इसे लेकर संदेह बना हुआ है कि क्या अनुराग वास्तव में विशेष महासभा बुला सकते हैं, क्योंकि पूर्व अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन को हटाए जाने पर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ही वर्किग कमिटी की बैठक बुलाई जा सकती है।

बीसीसीआई की वार्षिक महासभा पिछले महीने होनी थी, लेकिन बैठक में श्रीनिवासन की उपस्थिति का कुछ सदस्यों द्वारा विरोध करने के कारण अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया गया। उसके बाद बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर अदालत से पूछा है कि क्या श्रीनिवासन तमिलनाडु क्रिकेट संघ (टीएनसीए) के अध्यक्ष के तौर पर बैठक में शामिल हो सकते हैं।

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