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आधार पर पहले भी उठते रहे हैं सवाल, धोनी का डेटा हुआ था लीक

locationनई दिल्लीPublished: Sep 26, 2018 01:24:41 pm

Submitted by:

Siddharth Rai

महेंद्र सिंह धोनी के आधार कार्ड से जुड़ी जानकारियां भी लीक हो गई थी। ये पहला केस नहीं है इस से पहले भी कई बार आधार और डाटा ब्रीच के कथित मामले सामने आते रहे हैं। खैर सरकार ने धोनी के मामले को गंभीरता से लेते हुए इस मामले में कार्रवाई भी की थी।

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आधार पर पहले भी उठते रहे हैं सवाल, धोनी का डेटा हुआ था लीक

नई दिल्ली। आधार कार्ड अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आधार की संवैधानिकता को बरकरार रखा है। ऐसे में क्या आपको पता है कि पूर्व भारतीय कप्तान और दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी के आधार कार्ड से जुड़ी जानकारियां भी लीक हो गई थी। ये पहला केस नहीं है इस से पहले भी कई बार आधार और डाटा ब्रीच के कथित मामले सामने आते रहे हैं। खैर सरकार ने धोनी के मामले को गंभीरता से लेते हुए इस मामले में कार्रवाई भी की थी।

धोनी का डेटा हुआ था लीक –
साल 2017 में मार्च 2017 में सरकार के कुछ लोग माही के घर रांची में जाकर उनके आधार से जुड़ी चीजें अपडेट कर रहे थे। सरकार ने इसका प्रचार ट्विटर पर ट्वीट कर किया। इस दौरान ट्वीट करते वक़्त गलती से आईटी मिनिस्ट्री के लोगों ने धोनी का फॉर्म भी पोस्ट कर दिया। जिसके बाद उनका आधार नंबर वायरल हो गया। इस मामले में आपत्ति जताते हुए उनकी पत्नी साक्षी ने सवाल उठाए थे। साक्षी ने कहा कि प्राइवेसी नाम की कोई चीज है या नहीं? आवेदन सहित आधार कार्ड का विवरण सार्वजनिक कर दिया गया है। जनवरी में अंग्रेजी अखबार, द ट्रिब्यून की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि एक व्हाट्सएप ग्रुप से मात्र 500 रुपये में ये सर्विस खरीदी और करीब 100 करोड़ आधार कार्ड का एक्सेस मिल गया। इसके बाद 300 रुपये अधिक देने पर उन्हें उस आधार कार्ड की जानकारी को प्रिंट करवाने का भी एक्सेस मिल गया। इसके लिए अलग से एक सॉफ्टवेयर था। हालांकि, UIDAI ने आधार डेटा लीक की बात को गलत बताया था। साथ ही इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हुई थी।

5 जजों की संवैधानिक पीठ ने सुनाया फैसला –
बता दें बुधवार को जस्टिस सीकरी ने आधार पर ऐतिहासिक फैसले पढ़ते हुए बताया कि आधार और दूसरे पहचान पत्रों में मौलिक अंतर है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों आधार सबसे अधिक चर्चा में रहने वाला विषय बना है। जस्टिस सीकरी ने आधार पर सवाल उठाने को संविधान के खिलाफ बताया है। आपको बता दें कि इसकी अनिवार्यता और वैधता के मुद्दे पर 5 जजों की संवैधानिक पीठ अपना फैसला सुनाया है। इस पीठ में जस्टिस सीकरी, चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस एम खानविलकर शामिल हैं।

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