लक्ष्य और बजट की कोई सीमा नहीं योजना के तहत लक्ष्य की कोई समय सीमा नहीं है। कोई श्रमिक राज्य या केंद्र द्वारा संचालित किसी अन्य आवास योजनाओं का लाभ ले रहा है तो भी इसका लाभ मिल सकता है। इसके बावजूद जिले में योजना की स्थिति खराब है। इधर, विभागीय अधिकारियों का कहना है कि कुछ आवेदन इस साल आए थे, लेकिन नियम व शर्तों में शामिल नहीं होने के कारण निरस्त कर दिए गए।
ये हैं नियम – 1 वर्ष से पंजीकृत हितग्राही हो – सरकार की आवास योजना अंतर्गत आवास प्राप्त करने की शर्तें व पात्रता पूरी करता हो – भूखण्ड पति-पत्नी के मालिकाना हक में व विवाद रहित हो
– 10 वर्ष तक आवास का बेचान नहीं – पति-पत्नी दोनों में से किसी एक को ही होगा अनुदान प्राप्त आवेदन नहीं आए योजना लंबे समय से चल रही है। हालांकि इसमें पिछले सालों में आवेदन न के बराबर आए, इसलिए योजना का लाभ किसी हितग्राही को नहीं मिल पाया है। इस बार कुछ आवेदन आए जो कि नियम व शर्तों में शामिल नहीं हो पाने के कारण निरस्त कर दिए गए।
राजकुमार कड़वासरा, योजना प्रभारी, श्रम विभाग