क्या है पूरा मामला
आपको बता दें कि एक युवक ने बीते वर्ष धारचूला के एक गांव में 14 अगस्त 2017 की रात 70 वर्षीय एक वृद्ध महिला के साथ मारपीट करते हुए उसके साथ क्रूर व्यवहार किया था। आरोप है कि युवक ने रात को ताला तोड़कर पहले महिला के घर में घुस गया और फिर वृद्ध के कपड़े उतारने लगा। विरोध करने पर आरोपी युवक ने उसके साथ मारपीट की और लाठी से भी हमला किया। दांतों से उसके शरीर में काटा और फिर कई बार उसका रेप किया। जब वृद्ध की तबियत बिगड़ गई तो दूसरे दिन इस मामले का खुलासा हुआ। वृद्ध महिला ने अपनी बेटियों को इसकी सूचना दी। इसके बाद घायल वृद्ध को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मेडिकल कराने पर वृद्ध के साथ हुए अत्याचार का पता चला।
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परिवार वालों ने दर्ज कराई शिकायत
आपको बता दें कि वृद्ध की बेटियों ने इस मामले की शिकायत पुलिस में दी। पुलिस ने 22 वर्षीय आरोपी अनिल को गिरफ्तार कर लिया। गुरुवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी ने अभियुक्त को दोषी पाया। इसके लिए अभियुक्त को दुराचार की धारा 376 (IPC में सात साल का कारावास), पांच हजार रुपये अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का कारावास, अप्राकृतिक मैथून की धारा 377 (सात साल का कारावास), पांच हजार रुपये अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास की धारा लगाते हुए सजा सुनाई। इसके अलावा मारपीट की धारा 323 में एक साल कारावास, दांत काटने की धारा 325 में दो साल का कारावास की भी सजा सुनाई है।
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