script1984 सिख दंगों के दोषी को अकाली दल के MLA ने जड़ा थप्पड़, पुलिस के साथ भी हुई धक्कामुक्की | Akali Dal MLA Manjinder Singh Sirsa slaps a 1984 riots case convict in Delhi's Patiala House Court | Patrika News

1984 सिख दंगों के दोषी को अकाली दल के MLA ने जड़ा थप्पड़, पुलिस के साथ भी हुई धक्कामुक्की

Published: Nov 15, 2018 06:38:07 pm

Submitted by:

Kapil Tiwari

कोर्ट परिसर में ही दोनों तरफ से दी गई गालियां। पुलिस के साथ भी हुई धक्कामुक्की

Manjinder Singh Sirsa

Manjinder Singh Sirsa

नई दिल्ली। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में गुरुवार को एक बड़ी घटना घट गई। दरअसल, कोर्ट में 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में सुनवाई चल रही थी। सुनवाई खत्म होने के बाद अकाली दल के विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने 1984 दंगा मामले के एक दोषी को थप्पड़ जड़ दिया। इस घटना के बाद तो कोर्ट परिसर में हंगामा मच गया।

कोर्ट परिसर में ही दी गई मां-बहन की गालियां

जानकारी के मुताबिक, मनजिंदर सिंह सिरसा ने जिन दोषियों को थप्पड़ जड़ा है उनकी पहचान अवतार सिंह और हरदेव सिंह के रूप में हुई है। कोर्ट ने दोनों को 1984 दंगा मामले में दोषी ठहराया है और 20 नवंबर को दोनों को सजा सुनाई जाएगी। कोर्ट की कार्रवाई खत्म होने के बाद दोनों दोषियों को बाहर लाया जा रहा था कि तभी सिरसा ने दोनों को थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद तो कोर्ट परिसर में ही गाली-गलौच शुरू हो गई।

पुलिस ने मामले को संभाला

इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें मनजिंदर सिंह सिरसा और थप्पड़ खाने वाले दोषी एक-दूसरे को गालियां दे रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है पुलिसकर्मी दोषियों को सुरक्षा घेरे के बीच कोर्ट से बाहर ले जा रहे थे तभी सिरसा ने थप्पड़ बरसा दिया। हालांकि, इस बीच पुलिस सक्रिय हो गई और सिरसा को दूर ले गई।

मीडिया के सामने सिरसा ने दी ये सफाई

इस घटना के बाद सिरसा ने मीडिया के सामने सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि इन्होंने 1984 में निर्दोषों की हत्या की थी। अभी भी इनके आसपास गुंडे घूम रहे हैं, वह नारे लगा रहे थे कि मुझे दोबारा 1984 याद दिलाएंगे। आपको बता दें कि बुधवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने दो व्यक्तियों को दोषी ठहराया था। एडिशनल सेशन जज अजय पांडे ने नरेश सेहरावत और यशपाल सिंह को दंगों के दौरान दक्षिण दिल्ली के महिपालपुर में हरदेव सिंह और अवतार सिंह की हत्या का दोषी ठहराया था। यह मामला हरदेव सिंह के भाई संतोख सिंह ने दर्ज कराया था।

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