गैंगरेप और हत्या के मामले में 19 साल के आरोपी को फांसी
जिला सत्र न्यायालय के जज रीता कर ने 19 साल के जाकिर हुसैन को पॉक्सो एक्ट के तहत फांसी की सजा सुनाई है। आरोपी पीड़िता का ही पड़ोसी था। आपको बता दें कि 23 मार्च 2018 को 11 साल की बच्ची के साथ पांच लड़कों ने गैंगरेप किया था। इसके बाद नाबालिग को जिंदा जलाकर उसकी हत्या कर दी थी।
4 सितंबर को सुरक्षित रख लिया था फैसला
इससे पहले 4 सितंबर को कोर्ट ने जाकिर को हत्या और गैंगरेप को दोषी करार रखते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जांच टीम के हिस्सा रहे नागौन के एसपी रिपुल दास ने बताया कि इसके अलावा इस केस में दो नाबालिगों को भी दोषी पाया गया था। उन दोनों को इसी हफ्ते तीन साल के लिए सुधार गृह भेज दिया गया था।
अदालत के फैसले पर पीड़िता के माता-पिता का रिएक्शन अदालत के इस फैसले पर पीड़िता के माता-पिता की खुशी का ठिकाना नहीं है। वो पिछले पांच महीने से इंसाफ का इंतजार कर रहे थे। अदालत के फैसले के बाद मीडिया से बात करते हुए पीड़िता के पिता ने कहा, ‘पिछले पांच महीने और 16 दिन से हमने कुछ भी नहीं सुना था, लेकिन हमें पूरी उम्मीद थी कि आरोपी को फांसी की सजा दी जाएगी।’ वहीं इस घटना के बाद से पीड़िता की मां की तबियत खराब बनी हुई थी, इस खबर के बाद उनकी हालत में सुधार देखने को मिला है।