पहले दिल्ली की क्राइम ब्रांच कर रही थी जांच
बता दें कि 7 जून को राजस्थान की रहने वाली 21 साल की लड़की ने दाती महाराज पर दुष्कर्म और अप्राकृतिक यौनाचार का आरोप लगाया था। इस आरोप में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 11 जून को एफआइआर दर्ज की थी। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 22 जून को आरोपी दाती महाराज और उसके बाद उसके तीन सौतेले भाइयों से पूछताछ भी की थी और उसके बाद साकेत कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल की है। लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं की। इसके बाद युवती ने हाइ कोर्ट में सीबीआइ जांच की मांग को लेकर याचिका लगाई थी। उसने याचिका में आरोप लगाया था कि दिल्ली पुलिस पर दाती महाराज को बचाने और केस में लापरवाही बरत रही है।
हाइ कोर्ट ने दिया सीबीआइ जांच का आदेश
युवती की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सीबीआइ जांच का आदेश दिया था। इसके बाद दाती महाराज ने हाइ कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है।