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चंडीगढ़ छेड़छाड़ केस: विकास बराला और साथी आशीष पर आरोप तय, कोर्ट ने नहीं हटाई धाराएं

Published: Oct 13, 2017 06:06:52 pm

Submitted by:

Chandra Prakash

IAS अधिकारी की बेटी वर्णिका कुंडू से छेड़छाड़ और अपहरण की कोशिश मामले में जिला अदालत ने विकास बराला और उसके साथ आशीष के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं।

Varnika Kundu
चंडीगढ़: आईएएस अधिकारी की बेटी वर्णिका कुंडू से छेड़छाड़ और अपहरण की कोशिश मामले में जिला अदालत ने विकास बराला और उसके साथ आशीष के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। 21 सितंबर को पुलिस ने इस मामले में आशीष और विकास के खिलाफ 300 पेज का चालान पेश किया था। जिसके के बाद शुक्रवार को अदालत ने आरोपी विकास और आशीष पर लगाई गई धाराओं को हटाने से इनकार करते हुए आरोप तय कर दिए।
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27 अक्टूबर से होगी सुनवाई
पुलिस ने अपने चालान में विकास बराला और उसके साथ आशीष के खिलाफ 354 डी (छेड़छाड़), 341(पीछा करना) , 365, 511 (अपहरण की कोशिश), 34 आईपीसी और 185 एमवी (मोटर व्हीकल एक्ट) के अन्तर्गत आरोप पत्र दाखिल किया था। आरोपी किसी तरह से बच के निकल न पाए इसके लिए केस में 40 गवाह बनाए गए हैं। केस की सुनवाई 27 अक्टूबर से शुरु होगी।
Varnika Kundu
नशे में धुत्त बीजेपी अध्यक्ष के बेटे ने की थी छेड़छाड़
बता दें कि 4 और 5 अगस्त 2017 की रात को लगभग 12 बजे चंडीगढ़ में आईएएस अधिकारी वीएस कुंडू की बेटी वर्णिका कुंडू अपनी कार से जा रही थी। तभी कार सवार दो लड़कों ने उसका पीछा किया। दोनों लड़कों ने वर्णिका की कार के आगे अपनी कार लगाकर उसे रोकने की कोशिश की और कार के शीशे पर हाथ मारे। लड़की ने 100 नंबर पर कॉल कर पुलिस को बुलाया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों में से एक हरियाणा भाजपा अध्यक्ष सुभाष बराला का बेटा विकास बराला और दूसरा उसका दोस्त आशीष था। पुलिस ने उस रात मौके पर ब्रेथ एनालाइजर से जांच की तो दोनों शराब के नशे में धुत्त थे।

सरकार की हुई किरकिरी
इसके बाद पुलिस दोनों को मेडिकल के लिए अस्पताल लेकर आई, लेकिन दोनों ने ब्लड और यूरिन सैंपल देने से मना कर दिया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ पहले गैर जमानती धाराएं लगाईं, लेकिन बाद में धाराएं बदलकर जमानती कर दीं, जिससे दोनों को जमानत मिल गई। इस घटना का चंडीगढ़ समेत तमाम बड़े शहरों में विरोध हुआ। सरकार ने निष्पक्ष कार्रवाई नहीं होने के आरोप लगे और सुभाष बराला पर अपने बेटे को बचाने के आरोप लगे। 9 अगस्त को पुलिस ने दोबारा पूछताछ के लिए दोनों को चंडीगढ़ स्थित सेक्टर-26 के थाने में बुलाया।

फजीहत के बाद पुलिस ने दिखाई सख्ती
पूछताछ के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ किडनैपिंग की कोशिश की गैर जमानती धाराएं जोड़ीं। डीजीपी तेजिंदर लूथरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि पुलिस पर किसी तरह का राजनीतिक दबाव नहीं है। किसी तरह का पक्षपात नहीं हो रहा है और निष्पक्ष कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि आरोपी विकास बराला और आशीष के खिलाफ किडनैपिंग की कोशिश की गैर जमानती धारा 365 और 511 जोड़ी गईं। दोनों को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। 10 अगस्त को दोनों को कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
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