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कोयला घोटला: एचसी गुप्ता समेत तीन पूर्व अधिकारियों को 3 साल की सजा का ऐलान

locationनई दिल्लीPublished: Dec 05, 2018 03:18:09 pm

Submitted by:

Saif Ur Rehman

दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने भ्रष्टाचार और आपराधिक मामले में पूर्व सचिव को दोषी करार दिया है।

HC tyagi

कोयला घोटला: एचसी गुप्ता समेत तीन पूर्व अधिकारियों को 3 साल की सजा का ऐलान

नई दिल्ली। कोयला घोटाला मामले में पूर्व सचिव एचसी गुप्ता की सजा का ऐलान कर दिया है। बुधवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मंत्रालय के पूर्व सचिव एचसी गुप्ता समेत तीन पूर्व अधिकारियों को तीन साल की सजा सुनाई है। स्पेशल जज भारत प्रसार ने एचसी त्यागी के अलावा केएस क्रोफा (KS Kropha) और केसी सामरिया (KC Samria) को तीन साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही तीनों पर पचास हजार का जुर्माना भी लगाया है।
वहीं विकास मेटल्स एंड पावर लिमिटेड के एमडी आनंद मलिक और विकास पटनी को चार साल की सजा दी गई है। फैसला सुनाने के बाद सभी पांच लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। बता दें कि यह घोटाला पश्चिम बंगाल में कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़ा है।
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क्या है पूरा मामला

कोयला घोटाले के संबंध में सीबीआई ने सिंतबर 2012 में एक एफआईआर दर्ज किया था। पश्चिम बंगाल में मोइरा और मधुजोर (उत्तर और दक्षिण) के कोयला ब्लॉकों का वीएमपीएल को किए आवंटन में अनियमितता पाई गई थी। इस पूरे मामले की जांच विशेष सीबीआई न्यायाधीश भारत पाराशर ने की। जांच में पता चला कि एचसी गुप्ता ने निजी कंपनी विकास मेटल्स एंड पावर लिमिटेड, एक सेवारत और एक सेवानिवृत्त नौकरशाह कोयला मंत्रालय में पूर्व संयुक्त सचिव के एस क्रोफा और कोयला मंत्रालय में तत्कालीन निदेशक (सीए-1) केसी सामरिया के साथ मिलकर गलत तरीके से कोयला ब्लॉकों का आवंटन किया गया। कोर्ट ने इन सभी को दोषी करार देते हुए कंपनी के प्रबंध निदेशक विकास पटानी, उसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता आनंद मलिक को भी दोषी ठहराया।
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