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मानहानि के मामले में राबड़ी देवी को कोर्ट ने किया दोषमुक्त 

Published: Mar 24, 2015 12:04:00 am

पटना की एक अदालत ने मानहानि के मुकदमें में समझौते के आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को बरी कर दिया है

Rabri devi

Compromise in defamation case, Rabri devi exonerated by the court

पटना। पटना की एक अदालत ने पूर्व सांसद और बिहार के पथ निर्माण मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह की ओर से दाखिल किए गए एक मानहानि के मुकदमें में समझौते के आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को बरी कर दिया है।

पटना के अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी जावेद आलम खान ने ललन सिंह और राबड़ी देवी की ओर से दाखिल संधि पत्र और समझौते के बिंदु पर ललन के तरफ से दिए गए बयान के आधार पर यह निर्णय सुनाया है। गौरतलब है कि 13 अप्रैल 2009 को सिंह ने पटना के मुख्यमंत्री न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में राबड़ी देवी के खिलाफ एक शिकायती मुकदमा दाखिल किया था जिसे सुनवाई के लिए अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी को सौंपा गया था।

दाखिल किये गए मुकदमें में सिंह ने 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान सारण जिले के गढ़वा में राबड़ी देवी के दिए गए उस बयान को अपनी मानहानि बताया था जिसमें राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार और ललन सिंह को एक-दूसरे का बहनोई बताया था। बाद में दोनों के बीच सुलह हो गई और लिखित संधि पत्र अदालत में दाखिल किया गया था। राबड़ी देवी की व्यक्तिगत उपस्थिति अदालत ने माफ कर दी थी ।
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