इससे पहले सेशन कोर्ट में दोषी की सुनवाई हो चुकी थी। सेशन कोर्ट ने भी युवक को फांसी की सजा सुनाई थी। उच्च न्यायालय ने सेशन कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया, लेकिन अदालत ने उसकी उम्रकैद की सजा बरकरार रखी। विजय कापसे ताहिलरमाणी और अजय गडकरी की खंडपीठ ने सजा सुनाते हुए कहा कि युवक को दी गई 2 उम्रकैद की सजा एकसाथ समवर्ती नहीं चलेंगी। दोनों सजाएं क्रमानुगत एक के बाद एक दी जाएंगी।