पत्नी को काला कहना उसे प्रताडित करना नहीं : कोर्ट
मद्रास हाईकोर्ट ने एक मामले में यह अहम टिप्पणी की हैं
मदुरै। अगर किसी व्यक्ति ने अपनी पत्नी के काले रंग को लेकर उसकी आलोचना की है तो इसके लिए उसे आत्महत्या करने के लिए उकसाने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। मद्रास हाईकोर्ट ने एक मामले में यह अहम टिप्पणी की हैं।
मदुरै पीठ के जस्टिस एम. सत्यनारायण ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पत्नी की स्किन के काले रंग के लिए आलोचना करना प्रताडित करने जैसा नहीं है। ऎसा नहीं कहा जा सकता कि पति ने उसे आत्महत्या करने के लिए उकसाया है। यह याचिका परमशिवम की ओर से दाखिल की गई थी। जिसकी पत्नी सुधा सितंबर 2001 में मृत पाई गई थी। जिला अदालत ने परमशिवम को पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी पाते हुए सात साल की सजा सुनाई थी। परमशिवम ने फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी, जहां कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया।
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