एर्नाकुलम की अदालत ने स्वप्ना सुरेश की जमानत याचिका कर दी खारिज।
हाई प्रोफाइल केरल सोना तस्करी मामले में मुख्य आरोपी है स्वप्ना सुरेश।
अदालत ने कहा कि आरोपी के बयान और रिकॉर्ड में अंतर से पता चल रही भूमिका।
Court says that materials on record shows Swapna Suresh involvement in Kerala Gold Smuggling Case
तिरुवनंतपुरम। हाई प्रोफाइल केरल सोना तस्करी में एर्नाकुलम की प्रधान सत्र न्यायालय ने कहा है कि मामले की मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश की भागीदारी को दर्शाने के लिए रिकॉर्ड पर सामग्री मौजूद है। अदालत ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग की अवैध गतिविधियों ने न केवल देश की वित्तीय प्रणाली को बल्कि अखंडता और संप्रभुता के सामने भी एक बड़ा और गंभीर खतरा पैदा किया है।
स्वप्ना के वकील ने दस्तावेज प्रस्तुत किए कि याचिकाकर्ता को यूएई वाणिज्य दूतावास और यूएएफएक्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, फोर्थ फोर्स, यूनिटेक बिल्डर्स और साने वेंचर्स के बीच सौदों को निष्पादित करने और 2018 में केरल में बाढ़ से 150 घरों के नवीकरण की परियोजना के लिए कमीशन मिला था और लॉकर में कमीशन की रकम नकदी के रूप में रखी गई थी।
अदालत ने कहा, “लेकिन, यह ध्यान रखना उचित है कि पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज यूनिटेक बिल्डर्स के संतोष इअप्पन के बयान से पता चलता है कि याचिकाकर्ता को उसके द्वारा किए गए दावे के अनुसार कोई राशि नहीं दी गई थी। एक अन्य बयान में उन्होंने (संतोष) कहा कि उन्होंने याचिकाकर्ता सहित सभी तीनों आरोपियों को कमीशन दिया, जो कि एक्सिस बैंक, सस्थामंगलम शाखा के साथ मैसर्स एसआईओएमओएनके ट्रेडिंग कंपनी के बैंक खाते में बैंक ट्रांसफर के माध्यम से दिया गया ना कि याचिकाकर्ता द्वारा किए गए दावे के अनुसार। आरोपी संदीप नायर ने भी तथ्यों को स्वीकार किया।”
स्वप्ना सुरेश को लेकर अदालत ने सुनाया बड़ा फैसला अदालत ने यह भी कहा, “उसने आपस में स्वीकार किया है कि वह 21 बार राजनयिक चैनल के माध्यम से त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपराधिक साजिश और सोने की तस्करी में सीधे शामिल है।” वहीं, प्रवर्तन निदेशालय को आगे संदेह है कि याचिकाकर्ता ने अपराध की आय को अचल संपत्ति में भी निवेश किया है।
इससे पहले कोच्चि की अदालत ने पिछले गुरुवार को मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोच्चि अदालत के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध) ने बीते सप्ताह सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद स्वप्ना सुरेश की याचिका पर बुधवार को आदेश देने की घोषणा की थी, हालांकि बुधवार को उन्होंने इसे गुरुवार के लिए बढ़ा दिया था।