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Crime News: इन लोगों ने इस बात पर पीटा था पुलिसकर्मियों को

अब खा रहे जेल की हवा

नीमचJan 19, 2019 / 01:46 pm

Mukesh Sharaiya

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नीमच. पुलिस के साथ मारपीट करने की घटनाएं दिनोंदिन बढऩे लगी हैं। लेकिन यहां एक ऐसी घटना हुई जिसे सुनकर आप भी सोचेंगे कि इस बात पर कोई कैसे पुलिसवालों के साथ मारपीट कैसे कर सकता है। इस मामले में सीधे सीधे पुलिसकर्मियों का कोई लेना देना तक नहीं था। खैर जिन लोगों ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की थी आज वे अपनी करनी का खामियाजा भी भुगत रहे हैं।

क्यों की थी पुलिसकर्मियों की पिटाई यहां पढ़ें पूरी खबर
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नीमच द्वारा दो आरोपियों को शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने, विद्युत कर्मचारियों के साथ झूमाझटकी व दो पुलिस आरक्षकों के साथ मारपीट करने के आरोप का दोषी पाया। दोनों आरोपियों को 6-6 माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर एक-एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। जिला लोक अभियोजन अधिकारी आरआर चौधरी ने बताया कि 24 नवंबर २011 की रात 11.30 बजे विद्युत विभाग के अधिकारियों को सूचना मिली थी कि राजीव नगर स्थित ओमप्रकाश घनेटवाल के मकान में निवासरत किराएदार विद्युत चोरी कर रहे हैं। सूचना पर विद्युत विभाग के कर्मचारी नीमच कैंट थाने से दो पुलिस आरक्षक महेश तथा श्यामसुंदर को लेकर मौके पर पहुंचे थे। जांच में किराएदार विद्युत चोरी करते पाए गए। उन्हें विद्युत चोरी करने से रोका तो वहां मौजूद तीन लोगों ने विद्युत विभाग के कर्मचारियों के साथ झूमाझपटी की। दोनों पुलिस आरक्षकों द्वारा बीच-बचाव किया तो उनके साथ भी मारपीट की। विद्युत विभाग की ओर से घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना नीमच कैंट पर लिखाई गई। इसपर अपराध क्रमांक 625/11 धारा 332/34 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। पुलिस नीमच कैंट ने विवेचना के दौरान दोनों आरक्षकों का मेडिकल कराने के बाद शेष विवेचना पूर्ण कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया। विचारण के दौरान एक आरोपी रमेश मेघवाल की मृत्यु हो जाने से शेष दो आरोपी के विरूद्ध न्यायालय में विचारण चला। एडीपीओ निधि शर्मा द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में दोनों पुलिस आरक्षक, विद्युत दल के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराए। प्रस्तुत साक्ष्य, गवाहों और दस्तावेजों के आधार पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नीमच नीरज मालवीय ने आरोपी दुलीचंद पिता मगनीराम मेघवाल (63) तथा भूपेश पिता दुलीचंद मेघवाल (39) दोनों निवासी दलावदा आडानी फैक्ट्री के पीछे तहसील व जिला नीमच को उक्त सजा सुनाई।
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