छह धाराओं में केस दर्ज अब तक मिली जानकारी के मुताबिक, अमानतुल्लाह के खिलाफ आईपीसी की 6 धाराओं 323, 506, 308, 120B, 341 और धारा 34 के तरह मामला दर्ज किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली पुलिस जल्द ही अमानतुल्ला खान से इस संबंध में पूछताछ कर सकती है। गौरतलब है कि ब्रिज के उद्घाटन समारोह के दिन मनोज तिवारी की दिल्ली पुलिस के अफसरों के अलावा आप नेताओं और कार्यकर्ताओं से झड़प हुई थी। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान मनोज तिवारी को धक्का देते दिखाई दिए थे।
सिग्नेचर ब्रिज हंगामा मामला इससे पहले सिग्नेचर ब्रिज हंगामे मामले में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो एफआईआर दर्ज करवाई है उसमें भाजपा कार्यकर्ताओं और सांसद मनोज तिवारी का नाम दर्ज है। यह केस भी लोकल पुलिस से क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर किया गया है। सिग्नेचर ब्रिज हंगामे के मामले में दिल्ली पुलिस के उस्मानपुर थाने में 3 एफआईआर दर्ज हुई थीं। इन तीनों मामले की जांच अब क्राइम ब्रांच कर रही है। वहीं, लिखित शिकायत मिलने के बाद भी मनोज तिवारी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है।