तेजपाल ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को खारिज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिसके कारण सितंबर 2017 से शुरू हुई सुनवाई में देरी हुई। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस साल अगस्त में तेजपाल की अपील खारिज कर दी और निचली अदालत को आदेश दिया कि वह छह महीने के अंदर इस सुनवाई को पूरा करे।
यहां आपको बता दें कि तेजपाल पर नवंबर 2013 में तहलका पत्रिका के एक कार्यक्रम के दौरान गोवा के एक रिसॉर्ट होटल के लिफ्ट के अंदर जूनियर सहकर्मी का यौन उत्पीड़न करने को लेकर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। तेजपाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, धारा 341, धारा 342, धारा 354ए और धारा 354बी के तहत मामला दर्ज किया गया था।